karnataka Hijab Row: कर्नाटक हाई कोर्ट की सिंगल बेंच ने बड़ी बेंच को भेजा मामला
बेंगलुरू, 09 फरवरी। कर्नाटक के स्कूलों और कॉलेजों में शुरू हुआ हिजाब विवाद खत्म होता नजर नहीं आ रहा है। अब मामला कर्नाटक हाई कोर्ट में है जिस पर आज (बुधवार) सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई कर रही न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की एकल पीठ ने केस को बड़ी बेंच को रेफर कर दिया है। हाई कोर्ट के जज दीक्षित ने कहा कि हिजाब विवाद पर अंतरिम राहत के सवाल पर भी बड़ी पीठ विचार करेगी। अब कर्नाटक उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश रितु राज अवस्थी, न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित और न्यायमूर्ति जेएम खाजी की पीठ कल ड्रेस कोड पर सरकारी नियम को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगी।

न्यायमूर्ति कृष्णा एस. दीक्षित की एकल पीठ ने अपने ऑर्डर में कहा, 'मामले से जुड़े सवालों के पहाड़ को देखते हुए, जिन पर बहस की जा सकती है, अदालत का मनना है कि इस विषय पर एक बड़ी पीठ गठित की जा सकती है या नहीं, इस पर फैसला लेने के लिए केस से संबंधित दस्तावेज सीधे सीजे (कर्नाटक हाई कोर्ट केचीफ जस्टिस) के हाथ में रखा जाना चाहिए।' पीठ ने कहा, 'यहां तक कि अंतरिम अपील भी बड़ी पीठ के हाथों विचार करने योग्य है, जिसे मुख्य न्यायाधीश अपने विवेक से गठित कर सकते हैं।
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CFI का दावा ABVP कर रहा भगवा गमछे सप्लाई
गौरतलब है कि कर्नाटक की स्कूल-कॉलेजों में चल रहे हिजाब विवाद ने काफी तूल पकड़ लिया है। कर्नाटक के इस विवाद की गूज संसद से लेकर पूरे देश में सुनाई दे रही है। इस बीच प्रदर्शन की कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। ऐसे में कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई) ने बुधवार, 9 फरवरी को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) के सदस्य ही भगवा गमछे की सप्लाई करते थे और छात्रों को उकसाते थे। वहीं कर्नाटक के शिक्षा मंत्री बीसी नागेश ने इस विवाद पर कहा कि कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया की भूमिका की जांच कर रहे हैं।












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