हिजाब विवाद: कर्नाटक सरकार ने HC में कहा- प्रतिबंध क्लासरूम में है, कैंपस में नहीं
बेंगलुरु, 22 फरवरी। कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब को प्रतिबंधित करने वाले आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर हाईकोर्ट में मंगलवार को भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कहा कि छात्राओं को कैंपस में हिजाब पहनने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। हिजाब पहनने से रोकने का आदेश केवल क्लासरूम के लिए है।

राज्य सरकार का पक्ष रख रहे एडवोकेट जनरल ने कोर्ट में कहा हमारे पास कर्नाटक के शिक्षण संस्थानों में यूनिफॉर्म के लिए कानून है। जिसका (क्लासिफिकेशन और रजिस्ट्रेशन रूल्स) नियम 11 सिर पर बांधे जाने वाले कपड़े पर कारण योग्य प्रतिबंध लगाता है।
एडवोकेट जनरल ने आगे कहा कि अगर कोई ये घोषणा करने के लिए आता है कि हम चाहते हैं कि एक धर्म की सभी महिलाएं एक विशेष तरह का परिधान पहनें तो यह उन महिलाओं की गरिमा का उल्लंघन नहीं होगा।
महाधिवक्ता ने कहा कि "बड़ी संख्या में याचिकाकर्ता जो महिला संगठनों का प्रतिनिधित्व करते हैं, मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि महिलाओं की गरिमा को जरूर ध्यान में रखा जाना चाहिए।"
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एजी ने आगे कहा- मानव गरिमा में स्वतंत्रता शामिल है, जिसमें पहनने या न पहनने का विकल्प भी शामिल है। याचिकाकर्ता का पूरा दावा इसे मजबूरी बनाने का है, जो संविधान के लोकाचार के खिलाफ है। इसे अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता, इसे संबंधित महिलाओं की पसंद पर छोड़ देना चाहिए।
फिलहाल हाईकोर्ट ने सुनवाई बुधवार के लिए स्थगित कर दी है।












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