अगस्ता वेस्टलैंड: जमानत के खिलाफ एसपी त्यागी को हाईकोर्ट का नोटिस
सीबीआई ने कहा कि इस डील में कई बड़े लोग जांच के घेरे में हैं। पूर्व वायुसेना प्रमुख को जमानत देने से जांच पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्हें जमानत ना दी जाए।
नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड घोटाले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को पटियाला हाउस कोर्ट से मिली जमानत के विरोध में शुक्रवार को सीबीआई ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की। हाईकोर्ट ने एसपी त्यागी को नोटिस जारी कर 3 जनवरी तक जवाब मांगा है। गौरतलब है कि पटियाला हाउस कोर्ट में भी सीबीआई ने एसपी त्यागी की जमानत का विरोध किया था। सीबीआई का तर्क था कि इस डील में कई बड़े लोग जांच के घेरे में हैं। पूर्व वायुसेना प्रमुख को जमानत देने से जांच पर असर पड़ेगा, इसलिए उन्हें जमानत ना दी जाए।

आपको बता दें कि बीते सोमवार को ही अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाले में आरोपी पूर्व वायुसेना प्रमुख एसपी त्यागी को पटियाला हाउस कोर्ट से जमानत मिली थी। इस मामले में उनके अलावा गौतम खेतान और दिल्ली के वकील संजीव त्यागी उर्फ जूली त्यागी भी आरोपी हैं लेकिन उन्हें जमानत नहीं मिली थी। उनकी जमानत याचिका पर 4 जनवरी को सुनवाई होगी। इन तीनों को ही अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर डील के केस में गिरफ्तार किया गया था। साल 2010 में यूपीए सरकार के समय 3600 करोड़ रुपए की कीमत से इटली की कंपनी अगस्ता वेस्टलैंड के साथ 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर्स को सप्लाई करने की डील की गई थी।
वायुसेना प्रमुख ने इस घोटाले के लिए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और उनके ऑफिस को दोषी ठहराया था। त्यागी ने मनमोहन सिंह पर आरोप लगाया कि उनके ऑफिस की वजह से यह डील यूके बेस्ड हेलीकॉप्टर निर्माता के पक्ष में हा गई। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक वर्ष 2007 में रिटायर हुए 71 वर्ष के त्यागी, संजीव और चंडीगढ़ में रहने वाले वकील गौतम खेतान को सीबीआई हेडक्वाटर्र में पूछताछ के लिए बुलाया गया था। चार घंटे की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। ये भी पढ़ें- अपर्णा-प्रतीक के लिए अखिलेश की खुन्नस की ये है असल वजह












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