फिर बढ़ीं राम रहीम की मुश्किलें, ड्राइवर खट्टा सिंह की गवाही की अर्जी मंजूर
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम के पूर्व ड्राइवर खट्टा सिंह की छत्रपति और रणजीत सिंह मर्डर केस में डेरा प्रमुख के खिलाफ गवाही देने की मांग को स्वीकार कर लिया है। न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज ने खट्टा सिंह की याचिका को मानते हुए गवाही के लिए मंजूरी दे दी। कोर्ट के इस कदम का डेरा प्रमुख ने जोरदार विरोध किया है। बता दें कि पंचकूला की सीबीआई की विशेष अदालत ने खट्टा सिंह के द्वारा इसी तरह की मांग को खारिज कर दिया था।
खट्टा सिंह ने हाईकोर्ट में गवाही के लिए याचिका दायर की थी
इसके बाद खट्टा सिंह ने हाईकोर्ट में गवाही के लिए याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट द्वारा सोमवार को लिए गए फैसले के बाद सीबीआई कोर्ट पंचकूला में डेरा प्रमुख के खिलाफ चल रहे मामलों में अब खट्टा सिंह गवाही दे सकेंगे। खट्टा सिंह ने अपील में कहा था कि, इस केस में उसके बयान काफी महत्वपूर्ण हैं। उस समय उन्होंने डेरा प्रमुख और उनके लोगों के डर से बयान बदल दिए थे। मेरी जान को उस समय खतरा था।
पत्रकारों की हत्या का प्रमुख गवाह है खट्टा सिंह
खट्टा सिंह ने याचिका दाखिल करते हुए कहा कि वो रणजीत सिंह और पत्रकार छत्रपति की हत्या के समय डेरे मे मौजूद था। उस दौरान ही इन घटनाओं को अंजाम दिया गया था और उस दौरान उसने अपने बयान भी दर्ज करवाए थे। बाद में डर और दबाव के कारण उसे बयान बदलने पड़े। खट्टा सिंह ने अपने वकील के जरिए दी गई अर्जी में कहा है कि गुजरात दंगों के मामले में कोर्ट ने ऐसे गवाहों को मौका दिया था जो डर की वजह से अपने बयान दर्ज नहीं करवा पाए थे। इसी तर्ज पर उन्हें भी बयान दर्ज करवाने की अनुमति दी जाए।
सीबीआई जज ने खारिज कर दी थी खट्टा सिंह याचिका
सीबीआई जज ने खट्टा सिंह के इस आधार पर दोबार बयान दर्ज नहीं करवाए थे, क्योंकि मामले का ट्रायल 10 साल से चल रहा था। अब केस अपने अंतिम दौर में है। 25 सितंबर को विशेष सीबीआई न्यायाधीश जगदीप सिंह ने खट्टा सिंह की याचिका को खारिज कर दिया था।
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