त्योहारों को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई SOP, इन नियमों का पालन करना है जरूरी
नई दिल्ली: देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या 67 लाख के पार पहुंच गई है। ऐसे में अब रोजाना 80 से 90 हजार के करीब मामले सामने आ रहे हैं। आने वाले दिनों में देश में नवरात्रि, दुर्गापूजा, दशहरा, दिवाली समेत कई बड़े त्योहार पड़ेंगे। इस दौरान लोग कोरोना से बचे रहें, जिसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई SOP जारी कर दी है। सभी राज्यों में इसका पालन करना अनिवार्य होगा।
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कंटेनमेंट जोन में रहेगी सख्ती
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कंटेनमेंट जोन को छोड़कर अन्य सभी जगहों पर त्योहार से जुड़े आयोजन किए जा सकेंगे। साथ ही जो लोग कंटेनमेंट जोन में रहेंगे, उन्हें घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। साथ ही जनता से एक-दूसरे से कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखने का आग्रह किया गया है। वहीं सार्वजनिक जगहों पर मास्क की अनिवार्यता पहले की ही तरह बरकरार रहेगी।

प्रशासन के लिए ये बातें
स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक त्योहारों के सीजन में मेला, सांस्कृतिक कार्यक्रम, प्रदर्शनी, जुलूस आदि आयोजित होंगे। इस दौरान भारी भीड़ भी इकट्ठा हो सकती है। ऐसे में प्रशासनिक अधिकारी कार्यक्रम स्थल की पहचान कर वहां के लिए योजना तैयार करें, जैसे- थर्मल स्क्रीनिंग, सोशल डिस्टेंसिंग , सेनेटाइजेशन आदि। इसके अलावा रैली/ जुलूस के लिए पहले से लोगों की संख्या तय कर दी जाए, उससे ज्यादा लोगों के आने पर तुरंत कार्रवाई हो। अगर रैली ज्यादा लंबी है, तो उसके साथ ही एक एंबुलेंस की भी व्यवस्था की जाए। वहीं दूर्गा पूजा जैसे आयोजनों के दौरान दर्शन के अलग-अलग समय और संख्या ज्यादा होने पर उसे बंद करने के भी इंतजाम करने होंगे।

थियेटर के लिए भी नियम
थियेटर के कलाकारों के लिए भी ये सोशल डिस्टेंसिंग वाले नियम लागू होंगे। साथ ही स्टेज पर मार्किंग जैसी व्यवस्था की जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने 60 साल से ज्यादा आयु और 10 साल से छोटे बच्चों को घर से नहीं निकलने की सलाह दी है। वहीं अगर स्थानीय प्रशासन चाहे तो अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर अतिरिक्त उपाय कर सकता है। साथ ही सभी लोगों को अरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में रखने की सलाह दी गई है।












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