HD रेवन्ना को कोर्ट ने 8 मई तक SIT की हिरासत में भेजा, प्रज्वल रेवन्ना मामले में हेल्पलाइन नंबर जारी
Karnataka Revanna Case: बेंगलुरु की 17 एसीएमएम कोर्ट ने जेडीएस नेता एचडी रेवन्ना को 8 मई तक राज्य जांच दल (एसआईटी) की हिरासत में भेज दिया है। एसआईटी अधिकारियों ने कल उसके खिलाफ दर्ज अपहरण के एक मामले में उसे गिरफ्तार कर लिया।
एसआईटी द्वारा गिरफ्तार किए जाने के बाद जनता दल (सेक्युलर) नेता एचडी रेवन्ना ने शनिवार को कहा कि यह उनके खिलाफ एक राजनीतिक साजिश है। अपहरण के एक मामले में एसआईटी अधिकारियों द्वारा कल गिरफ्तार किए जाने के बाद रेवन्ना को मेडिकल जांच के लिए बॉरिंग एंड लेडी कर्जन अस्पताल लाया गया था।
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उन्होंने अस्पताल के बाहर संवाददाताओं से कहा, "यह मेरे खिलाफ एक राजनीतिक साजिश चल रही है। अपने 40 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा। राजनीति में मेरे ऊपर कोई दोष नहीं है। 28 अप्रैल को मेरे खिलाफ शिकायत की गई थी। हालांकि, इस मामले में कोई सबूत नहीं मिला। मुझे गिरफ्तार करने के दुर्भावनापूर्ण इरादे से उन्होंने मेरे खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज किया और मुझे गिरफ्तार कर लिया।"
#WATCH | Bengaluru, Karnataka: JD(S) leader HD Revanna brought to Bowring & Lady Curzon Hospital for medical examination after he was arrested yesterday by SIT officials in a kidnapping case registered against him
He says, "It's a political conspiracy going on against me. In my… pic.twitter.com/Twsbs796Mr
— ANI (@ANI) May 5, 2024
मेडिकल जांच के बाद एचडी रेवन्ना को एसआईटी टीम द्वारा न्यायाधीश रवींद्रकुमार बी. कट्टीमनी के समक्ष पेश किया गया। जहां से उन्हें 8 मई तक के लिए एसआईटी की हिरासत में भेज दिया गया।
एचडी रेवन्ना और उनके बेटे, प्रज्वल रेवन्ना यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोपों पर कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल (एसआईटी) की जांच का सामना कर रहे हैं। प्रज्वल रेवन्ना हसन लोकसभा क्षेत्र से मौजूदा सांसद और उम्मीदवार हैं। उनके घर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत के बाद जांच शुरू की गई। प्रज्वल रेवन्ना का वीडियो क्लिप से भरा पेनड्राइव भी सामने आया है जिसमें कथित तौर पर उनके द्वारा कई महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न करने की फुटेज है।
इससे पहले, बेंगलुरु में जन प्रतिनिधियों की एक विशेष अदालत ने कथित "अश्लील वीडियो" मामले में जद (एस) नेता एचडी रेवन्ना और जद (एस) सांसद प्रज्वल रेवन्ना की अंतरिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। होलेनरसीपुरा विधायक और उनके सहयोगी पर आईपीसी की धारा 364ए (फिरौती के लिए अपहरण), 365 (नुकसान पहुंचाने के इरादे से अपहरण) और 34 (सामान्य इरादा) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
केआर नगर पुलिस द्वारा दर्ज की गई एफआईआर में एचडी रेवन्ना को आरोपी नंबर एक और बबन्ना नाम के एक अन्य व्यक्ति को आरोपी नंबर दो के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। प्रज्वल रेवन्ना अश्लील वीडियो मामला एसआईटी ने प्रज्वल रेवन्ना मामले में पीड़ितों के लिए एक हेल्पलाइन नंबर 6360-938947 एसआईटी हेल्पलाइन नंबर लांच किया है।
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