गुजरात में नया कानून, घर में होगा शौचालय तभी लड़ सकेंगे चुनाव
अहमदाबाद। घर में शौचालय होने की महत्ता को समझते हुए गुजरात सरकार ने एक शानदार पहल किया है। गुजरात विधानसभा में पारित नए कानून के तहत अब नगर निगम समेत स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने वाले प्रत्येक प्रत्याशी को ये साबित करना पड़ेगा कि उसके घर में शौचालय है कि नहीं। अगर प्रत्याशी ये साबित करने में असफल रहता है तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा।

वहीं जो प्रत्याशी चुनाव जीत चुके हैं और मौजूदा समय में किसी महत्वपूर्ण पद हैं उन्हें भी 6 माह के भीतर सर्टिफिकेट जमा करना होगा कि उनके घर में शौचालय है। वहीं गुजरात सरकार ने एक और विधेयक पारित किया है जिसमें वोट ना देने वालो को सजा दी जायेगी।












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