गुजरात में नया कानून, घर में होगा शौचालय तभी लड़ सकेंगे चुनाव

अहमदाबाद। घर में शौचालय होने की महत्‍ता को समझते हुए गुजरात सरकार ने एक शानदार पहल किया है। गुजरात विधानसभा में पारित नए कानून के तहत अब नगर निगम समेत स्‍थानीय निकाय का चुनाव लड़ने वाले प्रत्‍येक प्रत्‍याशी को ये साबित करना पड़ेगा कि उसके घर में शौचालय है कि नहीं। अगर प्रत्‍याशी ये साबित करने में असफल रहता है तो वह चुनाव नहीं लड़ पाएगा।

Having a toilet at home an eligiblity criteria to contest elections in Gujarat
सोमवार को गुजरात विधानसभा में एकमत से गुजरात स्‍थानीय प्राधिकरण कानून (संसोधन) 2014 को पास कर दिया गया। सदन पटल पर इस कानून को रखते हुए सड़क और भवन निर्माण मंत्री नितिन पटेल ने कहा कि स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ने वालों को इस संबध में एक एफेडेविट देना होगा कि उनके घर में शौचालय है। जिन प्रत्याशियों के घर में शौचालय नहीं है वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे।

वहीं जो प्रत्‍याशी चुनाव जीत चुके हैं और मौजूदा समय में किसी महत्‍वपूर्ण पद हैं उन्‍हें भी 6 माह के भीतर सर्टिफिकेट जमा करना होगा कि उनके घर में शौचालय है। वहीं गुजरात सरकार ने एक और विधेयक पारित किया है जिसमें वोट ना देने वालो को सजा दी जायेगी।

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