हेट स्‍पीच: कंगना के खिलाफ रिपोर्ट दायर करने में नाकाम रही पुलिस

मुंबई। अभिनेत्री कंगना रनौत और उनकी बहन रंगोली द्वारा सोशल मीडिया पर कथित तौर पर हेट स्‍पीच शेयर करने के मामले में मुंबई की एक अदालत ने मंगलवार को पुलिस को पांच जनवरी तक शिकायत में रिपोर्ट दाय करने का अंतिम अवसर प्रदान किया था। इसके साथ ही अगर इस डेडलाइन तक रिपोर्ट नहीं लिखी गई तो पुलिस के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस इस संबंध में रिपोर्ट दायर करने में नाकाम रही। इस मामले में शिकायतकर्ता एवं वकील अली कासिफ खान देशमुख ने बताया कि अदालत ने पुलिस को इस मामले में रिपोर्ट दायर करने के लिए पांच फरवरी का अंतिम मौका प्रदान किया है।

हेट स्‍पीच: कंगना के खिलाफ रिपोर्ट दायर करने में नाकाम रही पुलिस

शिकायत के मुताबिक, कंगना की बहन रंगोली चंदेल ने अप्रैल में एक समुदाय के खिलाफ ट्विटर पर आपत्तिजनक संदेश साझा किया था, जिसके बाद उनका अकाउंट निलंबित कर दिया गया था। इसके मुताबिक, रनौत ने भी बाद में अपनी बहन के समर्थन में एक वीडियो साझा कर एक समुदाय के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं कगंना रनौत ने एक वीडियो पोस्ट किया था। जिसमें वह अपनी बहन रंगोली का सपोर्ट करती नजर आई। इसके साथ ही उन्होंने उस समुदाय के एक संप्रदाय को आतंकवादी के रूप में संदर्भित किया गया था। जिसके बाद से ही दोनों के खिलाफ पुलिस जांच और कार्रवाई की मांग हो रही है।

कंगना ने स्वीकृत योजना का उल्लंघन किया

अभिनेत्री कंगना रनौत के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य को गिराने से मुंबई नगर निगम को रोकने की उनकी याचिका को खारिज करते हुए यहां एक दीवानी अदालत ने टिप्पणी की कि रनौत ने अपने तीन फ्लैटों को मिलाते समय स्वीकृत योजना का उल्लंघन किया। उपनगर डिंडोशी में एक अदालत ने रनौत द्वारा पिछले सप्ताह दाखिल आवेदन को खारिज कर दिया। विस्तृत आदेश बृहस्पतिवार को उपलब्ध हुआ।

न्यायाधीश एल एस चव्हाण ने आदेश में कहा कि रनौत ने शहर के खार इलाके में 16 मंजिला इमारत की पांचवीं मंजिल पर अपने तीन फ्लैटों को मिला लिया था। जज ने कहा कि ऐसा करते हुए उन्होंने संक एरिया, डक्ट एरिया और आम रास्ते को कवर कर दिया। अदालत ने कहा, 'ये स्वीकृत योजना का गंभीर उल्लंघन है जिसके लिए सक्षम प्राधिकार की मंजूरी जरूरी है।' बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने मार्च 2018 में अभिनेत्री को उनके खार के फ्लैटों में अनधिकृत निर्माण कार्य के लिए नोटिस जारी किया था।

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