गौ-हत्या के आरोपी चलेगा 302 का केस हरिय़ाणा में
नई दिल्ली (विवेक शुक्ला) हरिय़ाणा देश का पहला सूबा बनेगा जिधर गौ-हत्या के आरोपी पर हत्या का मुकदमा चलेगा। भाजपा ने हालिया विधानसभा चुनाव से पहले अपने घोषणापत्र में इस तरह का वादा किया था। अभी गौ-हत्या का आरोप साबित होने पर आरोपी को पांच साल की कैद है।

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष राम बिलास शर्मा ने कहा कि हरिय़ाणा की भाजपा सरकार जल्दी ही कानून में संशोधन करेगी। उसमें इस बात की व्यवस्था होगी ताकि गौ-हत्या के आरोपी पर हत्या का केस चलाया जा सके।
संघ और विहिप की मांग
सूत्रों का कहना है कि मुमकिन है कि हरिय़ाणा के बाद इस कानून को अन्य भाजपा शासित राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। राष्ट्र स्वयं सेवक और विश्व हिन्दू परिषद की तो गौ-हत्या को रोकने के लिए इस तरह की लंबे समय से मांग भी रही है।
हरिय़ाणा भाजपा की घोषणापत्र कमेटी के प्रमुख गणेशी लाल कहते रहे हैं कि गौ हत्या के आरोपी पर धारा 302 के तहत केस चलना चाहिए।
हालांकि हरिय़ाणा में गौ-हत्या पर रोक है, पर इसके बावजूद गौ-हत्या के मामले बीच-बीच में सुनने को मिल जाते हैं। प्रदेश के एकाध जगहों में इस तरह के मामले सामने आते हैं।












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