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लॉकडाउन: क्या हेयर सैलून और ब्यूटी पार्लर खुलेंगे, जानिए नए आदेश

नई दिल्ली। कोरोना वायरस के मद्देनजर देशभर में लागू हुए लॉकडाउन में सरकार ने धीरे-धीरे छूट का दायरा बढ़ा रही है। अब जरूरी सामानों से जुड़ी दुकानों के अलावा गैरजरूरी सामानों के दुकानें भी शर्तों के साथ खुल सकेंगी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने शनिवार को लॉकडाउन में छूट के नए आदेश दिए हैं। लेकिन नए आदेशों को लेकर लोगों में कन्फ्यूजन की स्थिति पैदा हो गई। अब गृह मंत्रालय ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर स्थिति को साफ किया है।

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    सलून और नाई की दुकानें सर्विस के दायरे में आती हैं

    सलून और नाई की दुकानें सर्विस के दायरे में आती हैं

    गृह मंत्रालय जॉइंट सेक्रटरी पुण्य सलिला श्रीवास्तव ने शनिवार को कहा कि,सलून और नाई की दुकानें सर्विस के दायरे में आती हैं। हमारा ऑर्डर सामान बेचने वाली दुकानों के लिए है। नाई की दुकानों या हेयर सलून खोलने का कोई आदेश नहीं है। शराब की दुकानों को खोलने का भी आदेश नहीं है। जो दुकानें सामान बेच रही हैं वो तो खुल सकती हैं लेकिन जो सेवाएं प्रदान कर रही हैं, उनको खोलने की अनुमति अभी नहीं है।

    गृह मंत्रालय ने दुकानें खोलने के आदेश को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया

    गृह मंत्रालय ने दुकानें खोलने के आदेश को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया

    गृह मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक किसी भी तरह के रेस्टोरेंट को खोलने की अनुमति नहीं है। गृह मंत्रालय ने दुकानें खोलने के आदेश को लेकर स्पष्टीकरण जारी किया है। मंत्रालय की रिलीज में कहा गया है, ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल की दुकानें छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति है। शहरी क्षेत्रों में सभी एकल दुकानें,पड़ोस की दुकानें,आवासीय परिसरों में दुकानें खोलने की अनुमति है।

    हॉटस्पॉट्स में प्रतिबंध अभी भी जारी

    हॉटस्पॉट्स में प्रतिबंध अभी भी जारी

    हॉटस्पॉट्स में गैरजरूरी सामानों की दुकानें अब भी नहीं खुल सकेंगी। कोरोना वायरस हॉटस्पॉट्स में केंद्र की तरफ से लॉकडाउन नियमों में दी गई ढील लागू नहीं होगी। इसे ऐसे समझ सकते हैं। लॉकडाउन में ढील के आदेश के बाद जो कन्फ्यूजन पैदा हुआ उसके बाद गौतम बुद्ध प्रशासन ने स्पष्ट किया कि हॉटस्पॉट्स में कोई छूट नहीं दी जाएगी। आदेश में कहा गया है कि, ई-कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं के लिए ही जारी रहेगी। यह भी स्पष्ट किया गया है कि शराब और अन्य वस्तुओं की बिक्री पर प्रतिबंध जारी है>

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