गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ FIR दर्ज की, वीडियो में सरकारों की आलोचना का आरोप
गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने पत्रकार अभिसार शर्मा के खिलाफ एक वीडियो में कथित तौर पर असम और केंद्र सरकारों की आलोचना करने पर एफआईआर दर्ज की है। शिकायत में सांप्रदायिक सद्भाव और राष्ट्रीय अखंडता पर चिंता जताई गई है।
गुवाहाटी, 21 अगस्त: गुवाहाटी क्राइम ब्रांच ने पत्रकार और यूट्यूबर अभिसार शर्मा के खिलाफ एक प्राथमिकी (FIR) दर्ज की है। यह कार्रवाई एक शिकायत के आधार पर की गई है जिसमें आरोप लगाया गया है कि शर्मा ने एक ऐसा वीडियो अपलोड किया जिसमें असम सरकार और केंद्र सरकार की कथित रूप से आलोचना की गई है।

यह FIR गुरुवार को दर्ज की गई, जिसमें भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 152, 196 और 197 का उल्लेख किया गया है। ये धाराएं राष्ट्रीय अखंडता को खतरे में डालने, समुदायों के बीच वैमनस्य फैलाने और राष्ट्रीय एकता के खिलाफ बयान देने से संबंधित हैं। शिकायतकर्ता आलोक बरुआ, जो नयनपुर, गणेशगुरी का 23 वर्षीय निवासी है, ने आरोप लगाया कि शर्मा के वीडियो में असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर सांप्रदायिक राजनीति करने का आरोप लगाया गया है। वीडियो में 'राम राज्य' की अवधारणा का भी कथित रूप से मजाक उड़ाया गया और यह दावा किया गया कि सरकार "हिंदू-मुस्लिम ध्रुवीकरण पर ही टिकी हुई है।"
बरुआ ने आरोप लगाया कि ये टिप्पणियां जानबूझकर लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकारों को बदनाम करने और सांप्रदायिक भावनाएं भड़काने के इरादे से की गई थीं। उन्होंने यह भी कहा कि वीडियो के कारण उनके इलाके में चर्चा शुरू हो गई है और धर्म आधारित विभाजन की आशंका जताई जा रही है, जिससे सार्वजनिक शांति और सौहार्द्र प्रभावित हो सकता है। FIR में यह भी उल्लेख किया गया है कि शर्मा की टिप्पणियां लोगों की भावनाएं भड़का सकती हैं, वैध प्राधिकरणों पर विश्वास को कमजोर कर सकती हैं और धार्मिक समुदायों के बीच वैमनस्य को बढ़ावा दे सकती हैं।
भारतीय न्याय संहिता के तहत, धारा 152 अब रद्द की गई देशद्रोह कानून की जगह लेती है और भारत की संप्रभुता और एकता को खतरे में डालने वाले कृत्यों को अपराध मानती है। धारा 196 धर्म और जाति के आधार पर वैमनस्य फैलाने को संबोधित करती है, जबकि धारा 197 राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने वाले बयानों से संबंधित है।












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