राम रहीम मसले पर हाईकोर्ट की कड़ी टिप्पणी, राजनीतिक लाभ के लिए खट्टर सरकार ने होने दी हिंसा
चंडीगढ़। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की मनोहर लाल खट्टर की सरकार पर करारा तमाचा मारा है। हाईकोर्ट ने कहा है कि हरियाणा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए हिंसा होने दी। बता दें कि गुरमीत राम रहीम सिंह का मामला शुरू होने के बाद से ही हाईकोर्ट पूरी घटना पर सक्रिय रहा। हाईकोर्ट की ओर से सरकार को कई बार दिशानिर्देश दिए गए लेकिन उसे सरकार नजरअंदाज करती रही। बता दें कि हाईकोर्ट ने पुलिस को पंचकूला में जमा हुए राम रहीम के समर्थकों को भगाने के आदेश दिए थे जिसे पर राज्य के डीजीपी ने कहा था कि ऐसा ही होगा लेकिन इस आदेश की सिर्फ खानापूर्ति की गई।

पुलिस की ओर से उन्हें खदेड़ने की जगह सिर्फ अपील की गई। डीजीपी ने अदालत में कहा था कि समर्थकों को सुबह (शुक्रवार) तक खदेड़ दिया जाएगा लेकिन पुलिस इसमें असफल रही।
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हाईकोर्ट ने यह सवाल भी उठाया था कि धारा 144 लागू होने के बाद भी कैसे लाखों लोग इकट्ठा हो गए। बता दें कि हाईकोर्ट कानून व्यवस्ता के मसले पर गुरूवार (24 अगस्त ) को 3 बार और शुक्रवार (25 अगस्त) को 2 बार सुनवाई के लि बैठी। गौरतलब है कि गुरुवार को अदालत ने गुरुवार को हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा पूछा था कि जब धारा 144 पर लगी थी तब बाबा के समर्थक वहां पहुंच कैसे गए? साथ ही कोर्ट ने वरिष्ठ सरकारी कर्मचारियों को विशेष सुविधा मुहैया करवाने की भी अपील की है। इससे पहले भी हाईकोर्ट ने सरकार को कहा था कि बाहर से आ रहे लोगों को सरकार क्यों नहीं रोक पाई।
इसी मसले पर शुक्रवार को राम रहीम पर फैसला आने के बाद हुई सुनवाई में हाईकोर्ट में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला देते हुए डेरा प्रमुख राम रहीम की संपत्ति बेचकर नुकसान की भरपाई का आदेश दिया गया है। हिंसा के चलते हुए नुकसान की भरपाई राम रहीम की संपत्ति बेचकर की जाएगी।












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