GST Rate Hike: नए साल पर बढ़ सकती हैं जीएसटी दरें, सिगरेट, तंबाकू के दामों में बदलाव की सिफारिश
जीएसटी दरों को लेकर मंत्रियों के समूह (GoM) ने कोल्ड ड्रिंक (Aerated Drinks), सिगरेट और अन्य तंबाकू से संबंधित वस्तुओं जैसे उत्पादों पर कर को 28% की वर्तमान दर से बढ़ाकर 35% करने का प्रस्ताव दिया है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जीओएम का यह निर्णय राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए कुछ वस्तुओं पर कर दरों को समायोजित करने के प्रयास के तहत लिया जा सकता है।
एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जीएसडी काउंसिल ने जीएसटी दरों में वृद्धि का प्रस्ताव दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक यह निर्णय राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए कुछ वस्तुओं पर कर दरों को समायोजित करने के व्यापक प्रयास का एक हिस्सा हो सकता है।

जीएसटी दरों को लेकर बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व में जीओएम ने प्रस्तावित दर समायोजन को अंतिम रूप देने के लिए सोमवार को बैठक की। "पाप वस्तुओं" के लिए बढ़ोतरी के साथ-साथ, परिधान और अन्य वस्तुओं के लिए जीएसटी संरचना में बदलाव पर भी चर्चा की गई।
GOM ने जीएसटी दरों पर क्या दिया सुझाव?
जीओएम ने कुल 148 वस्तुओं के लिए कर परिवर्तन का प्रस्ताव दिया है, इस उम्मीद के साथ कि समायोजन का राजस्व पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
ये है जीएसटी काउंसिल का प्रस्ताव-
1,500 रुपये तक की लागत: 5% जीएसटी
1,500 रुपये से 10,000 रुपये के बीच: 18% जीएसटी
10,000 रुपये से ऊपर: 28% जीएसटी
35% तक जीएसटी दरों का सुझाव
जीओएम की रिपोर्ट 21 दिसंबर, 2024 को जीएसटी परिषद को प्रस्तुत की जानी है। जिसके बाद इस पर केंद्रीय वित्त मंत्री और राज्यों के वित्त मंत्रियों की अध्यक्षता वाली परिषद अंतिम निर्णय लेगी। एक रिपोर्ट में पीटीआई ने कहा, "जीओएम ने तंबाकू और संबंधित उत्पादों और वातित पेय पदार्थों पर 35% की विशेष दर का प्रस्ताव करने पर सहमति व्यक्त की है। नई दरें 5 प्रतिशत से लेकर, 12%, 18% और 28% 35% की दरों के साथ चार स्तरीय कर स्ट्रक्चर के साथ होंगी।












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