GST काउंसिल ने कोविड वस्तुओं के आयात पर बढ़ाई छूट, अन्य कटौतियों पर रिपोर्ट देगा GoM
नई दिल्ली, 28 मई। शुक्रवार को हुई जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में कोविड-19 से संबंधित वस्तुओं के लिए छूट बढ़ाने का फैसला किया है। काउंसिल ने इससे जुड़ी कई वस्तुओं में आयात की छूट को बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 तक बढ़ाने का फैसला किया है। जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बारे में जानकारी दी है।
वित्त मंत्री ने कहा "मैंने परिषद में निर्णय लिया है और घोषणा की है कि मंत्रियों का एक समूह जल्दी से गठित किया जाए जो 10 दिनों के भीतर- 8 जून को या उससे पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा। ताकि यदि कोई और कटौती की जानी है तो उसकी दरें उनके द्वारा तय की जाएंगी।"
निर्मला सीतारमण ने बैठक के बारे में जानकारी देते हुए बताया "कोविड से जुड़े उपकरणों के मुद्दे बैठक के एजेंडे में उन मदों में से एक थे जिन पर बहुत विस्तृत चर्चा हुई। कई मुद्दों को उठाया गया और चर्चा की गई। जीएसटी काउंसिल ने 31 अगस्त 2021 तक कोविड राहत वस्तुओं के आयात में छूट देने का निर्णय लिया है।
वार्षिक
रिटर्न
फाइलिंग
पर
भी
फैसला
वित्त
मंत्री
ने
बताया
"छोटे
करदाताओं,
जिनका
टर्नओवर
2
करोड़
रुपये
से
कम
है,
उनकी
वित्त
वर्ष
2020-21
के
लिए
वार्षिक
रिटर्न
फाइलिंग
वैकल्पिक
बनी
रहेगी।
जबकि
2020-21
के
लिए
सुलह
विवरण
केवल
उन
करदाताओं
द्वारा
प्रस्तुत
किया
जाएगा,
जिनका
टर्नओवर
5
करोड़
रुपये
या
उससे
अधिक
है।"