29 सामान और 53 सेवाओं पर घटी जीएसटी की दरें, ये है सस्ती हुई चीजों की लिस्ट
नई दिल्ली। आम बजट से पहले गुरुवार को हुई जीएसटी (गुड्स एड सर्विसेज टैक्स) काउंसिल की बैठक के बाद 29 सामानों और 53 सेवाओं पर जीएसटी की दरें घटाने का ऐलान किया गया है। इन सभी पर चीजों पर नई दरें 25 जनवरी से लागू होगी। वित्त मंत्री अरुण जेटली की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद इसका ऐलान किया गया। जिन 82 सामानों और सेवाओं पर टैक्स की दरें कम हुई हैं, उनकी पूरी लिस्ट हम आपको बता रहे हैं।

वो सामान जिन पर जीएसटी 28 फीसदी से घटकर 18 फीसदी हुआ-
- सार्वजनिक परिवहन की बायोफ्यूल से चलने वाली बसें।
- पुरानी एसयूवी।
- बड़ी कारें और मध्यम श्रेणी की कारें।
- सुगर बॉइल्ड कन्फेक्शरी।
- 20 लीटर की बोतल में पेयजल।
- खाद में इस्तेमाल होने वाला फॉस्फोरिक एसिड।
- बॉयो डीजल।
- बॉयो पेस्टीसाइड्स।
- डिप इरीगेशन सिस्टम।
- स्प्रिंकलर्स।
- बांस की सीढ़ी
- 12 तरह के बॉयो कीटनाशक।
- ड्रिप सिंचाई उपकरण और मैकेनिकल स्पेयर पार्ट्स।
- निजी रसोई गैस आपूर्तिकताओं के जरिए रसोई गैस की आपूर्ति।
- मेहंदी के कोन।
- इमली पाउडर।
- सैटेलाइट्स और लांच व्हीकल में इस्तेमाल होने वाले वैज्ञानिक उपकरण।
- तकनीकी उपकरण, कलपुर्जे, स्पयेर टूल्स।
- स्ट्रॉ से बनी चीजें।
- वेल्वेट फैब्रिक ।
- हीरे और कीमती पत्थर पर अब तीन फीसदी की जगह घटाकर 0.25 फीसदी जीएसटी देना होगा।
- हियरिंग उपकरणों के निमार्ण के लिए उपकरण।
- तेल निकाला हुआ चावल का छिलका।
- हस्तशिल्प उत्पादों की श्रेणी में शामिल 40 वस्तुओं पर भी कोई टैक्स नहीं।
- थीम पार्क।
- वाटर पार्क।
- जॉय राइड।
- मेट्रो रेल परियोजनाओं के कंस्ट्रक्शन।
- डीजल- पेट्रोल, एटीएफ जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई इनपुट क्रेडिट के साथ।
- कॉमन एफ्ल्यूएंट ट्रीटमेंट प्लांट।
- मिड डे मील के लिए बनने वाली इमारतें।
- टेलरिंग से जुड़ी सेवाएं।
- पेट्रोल व एटीएफ जैसे पेट्रोलियम उत्पादों की ढुलाई बिना इनपुट क्रेडिट।
- लैदरगुड्स के जॉब वर्क।
- आरटीआइ के तहत सूचना मुहैया कराने की सेवा पर।
- सरकार या स्थानीय निकाय द्वारा दी जाने वाली विधिक सेवाएं।
- भारत से बाहर विमान या समुद्र के रास्ते सामान भेजने पर।
- विद्यार्थियों, फैकल्टी और स्टॉफ को ले जाने के लिए माध्यमिक स्तर तक शैक्षिक संस्थानों की परिवहन सेवाएं।

इन पर जीएसटी 18 फीसदी से 12 फीसदी हुआ-

इन सामानों पर 18 से घटकर 5 फीसदी-

इन पर जीएसटी 12 फीसदी से 5 फीसदी हुआ-

टैक्स फ्री हुए सामान-

जीएसटी 28 प्रतिशत से 18 प्रतिशत हुआ-

जीएसटी 18 प्रतिशत से 12 प्रतिशत हुआ-

इन सेवाओं पर जीएसटी 18 प्रतिशत से 5 प्रतिशत हुआ-













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