'दूध, हॉस्टल, GST नोटिस पर एक टैक्स, प्लेटफॉर्म टिकट होगा सस्ता...', जानिए GST काउंसिल के बड़े निर्णय

GST Council Meeting: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को जीएसटी काउंसिल की बैठक की। इस मीटिंग के बाद वित्त मंत्री ने जीएसटी काउंसिल के अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जीएसटी काउंसिल ने सभी दूध के डिब्बों यानी स्टील, लोहा, एल्यूमीनियम पर 12% की एक समान दर निर्धारित करने की सिफारिश की है।

बैठक में लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए वित्त मंत्री ने कहा, "छोटे करदाताओं की मदद के लिए परिषद ने जीएसटीआर 4 फॉर्म में विवरण और रिटर्न प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाने की सिफारिश की है। इसे 30 जून तक बढ़ाया जाएगा। यह वित्तीय वर्ष 2024-25 के बाद के रिटर्न के लिए लागू होगा।"

Nirmala Sitharaman about GST Council Meeting

बैठक को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा सरकार का इरादा जीएसटी करदाता के जीवन को आसान बनाना है। सीजीएसटी की ओर से सभी एक्टिव टैक्स एसेसी में से केवल 1.96% को केंद्रीय जीएसटी से कोई नोटिस भेजा गया है।"

निर्मला सीतारमण ने बताया कि जीएसटी परिषद ने सभी कार्टन बक्सों और नालीदार और गैर-नालीदार कागज या पेपर बोर्ड दोनों के मामलों पर 12% की एक समान जीएसटी दर निर्धारित करने की भी सिफारिश है। उन्होंने कहा, " बैठक में लिए गए निर्णयों से विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर के सेब उत्पादकों को मदद मिलेगी... परिषद ने सिफारिश की कि यह स्पष्टीकरण दिया जाए कि फायर वॉटर स्प्रिंकलर सहित सभी प्रकार के स्प्रिंकलर पर 12% जीएसटी लगेगा...।"

वित्त मंत्री ने 53वीं जीएसटी परिषद की बैठक को लेकर आगे कहा, "अखिल भारतीय आधार पर बायोमेट्रिक-आधारित आधार प्रमाणीकरण शुरू होने जा रहा है। इससे हमें फर्जी मामलों में चालान, इनपुट टैक्स क्रेडिट दावों से निपटने में मदद मिलेगी।"

बैठक में लिए गए बड़े निर्णय-

  • वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) काउंसिल की 53वीं मीटिंग शनिवार को संपन्न हुई। बैठक के दौरान कई अहम फैसले लिए गए।
  • मीटिंग में जीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत जारी किए गए डिमांड नोटिस के लिए ब्याज और जुर्माना माफ करने की सिफारिश की गई है।
  • फेक इनवॉइस पर रोक लगाने के लिए चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन लागू किया जाएगा।
  • जीएसटी काउंसिल ने सभी दूध के डिब्बों यानी स्टील, लोहा, एल्यूमीनियम पर 12% की एक समान दर निर्धारित करने की सिफारिश की है।
  • बैठक में जीएसटीआर 4 फॉर्म में विवरण और रिटर्न प्रस्तुत करने की समय सीमा 30 अप्रैल से बढ़ाने की सिफारिश गई।

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