GST 2.0: 22 सितंबर से कम होगी LPG सिलेंडर की कीमत? जानिए जीएसटी घटाने के बाद आपकी जेब पर कैसा असर होगा
GST 2.0 News: जीएसटी की नई दरें पूरे देश में 22 सितंबर, 2025 से लागू हो रही हैं। भारत में GST (वस्तु एवं सेवा कर) के नए नियमों के तहत टैक्स स्लैब्स में बदलाव किया जा रहा है। इससे खाने-पीने की जरूरी चीजों से लेकर गाड़ियों, ऑटोमोबाइल और गैजेट्स की कीमतों में भी गिरावट होने वाली है। मदर डेयरी और अमूल ने दूध की कीमतें घटाए जाने का ऐलान भी कर दिया है। बहुत से लोगों के मन में सवाल है कि एलपीजी (LPG) सिलेंडर की कीमतों में भी बदलाव होगा?
जीएसटी की नई दरें लागू किए जाने का असर आम लोगों की जेब पर भी पड़ेगा। आम लोगों को इन बदलावों से राहत की उम्मीद है क्योंकि कई रोजमर्रा की वस्तुएं और सेवाएं सस्ती होंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी कहा है कि सरकार का उद्देश्य आम लोगों, महिलाओं और युवाओं के साथ छोटे कारोबारियों को भी राहत देना है।

GST 2.0: LPG सिलेंडर की कीमतों पर असर
⦁ 22 सितंबर से घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं होगा। घरेलू एलपीजी सिलेंडर पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है। नई दरों में भी इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और इसलिए घरेलू सिलेंडरों की कीमतों में बदलाव नहीं होगा और आम लोगों को राहत नहीं मिलेगी।
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⦁ व्यावसायिक उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर पर 18% जीएसटी लगता है। इनकी कीमतों में भी बदलाव की संभावना नहीं है। व्यावसायिक इस्तेमाल के अंतर्गत होटल, रेस्तरां समेत दूसरी व्यावसायिक जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है।
GST 2.0 के बाद कम होंगी इन चीजों की कीमतें
3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक में रोजमर्रा के इस्तेमाल की कई चीजों पर जीएसटी टैक्स में बदलाव किया गया है। काउंसिल ने डेली आवश्यक वस्तुओं (FMCG) और स्वास्थ्य सेवा उत्पादों से लेकर शिक्षा सामग्री, इलेक्ट्रॉनिक सामान, कृषि उपकरण, बीमा और ऑटोमोबाइल तक जैसी वस्तुओं पर दाम घटाए हैं।
इसका असर आम लोगों की जेब पर पड़ेगा। अब दूध, बिस्कुट, मसालों, मोबाइल फोन, गाड़ियों समेत कई चीजों की कीमतें कम होंगी। इससे आम लोगों की जेब पर सकारात्मक असर पड़ेगा। 22 सितंबर से तंबाकू, सिगरेट और जिन उत्पादों में तंबाकू का इस्तेमाल होता है उनकी कीमतें बढ़ सकती हैं।
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