SC ने सरकार से पूछा- फांसी के अलावा और किन तरीकों से दी जा सकती है मौत की सजा
नई दिल्ली। क्या मौत की सजा देने के लिए फांसी की जगह किसी अन्य तरीके को इस्तेमाल में लाया जा सकता है? इसी मुद्दे पर दाखिल याचिका पर सुनावई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गेंद केंद्र सरकार के पाले में डाल दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौत की सजा देने का तरीका तय करने का अधिकार केंद्र सरकार का है। इसलिए केंद्र सरकार इस मामले में बताए कि मृत्युदंड देने के लिए फांसी के अलावा और किन तरीकों को प्रयोग में लाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में जवाब देने के लिए केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया है।

बता दें कि बीते साल 6 अक्टबूर को सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ऋषि मल्होत्रा ने इस मामले में जनहित याचिका दायर करते हुए मौत की सजा के लिए फांसी की जगह किसी दूसरे तरीके को इस्तेमाल करने की मांग की थी। याचिका में बताया गया कि फांसी किसी को मृत्यु देना का सबसे दर्दनाक तरीका है। इस सजा में आदमी कई केसों में 40 मिनट तक तड़पता रहता है। याचिका में कहा गया है कि हमारा संविधान काफी दयालु है ऐसे में मौत की सजा देने के लिए इस बर्बर तरीके की जगह किसी अन्य विकल्प को आजमाना चाहिए।
याचिका की सुनावई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'हम यह नहीं बता सकते कि मौत की सजा देने के लिए किन तरीकों का प्रयोग किया जाए। यह तय करना सरकार का अधिकार है। सरकार हमें बताए इसके विकल्प और क्या तरीके हो सकते हैं।' सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से यह भी पूछा कि दुनिया के अन्य देशों में मौत का सजा देने के लिए किन तरीकों को इस्तेमाल में लाया जाता है।












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