आधार लिंक कराने को लेकर राहत भरी खबर, सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन
आधार को लेकर राहतभरी खबर, सरकार ने बढ़ाई डेडलाइन
नई दिल्ली। सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आधार लिंक कराने की समय सीमा भारत सरकार ने 30 जून तक बढ़ दी थी। पहले कल्याणकारी योजनाओं का फायदा उठाने के लिए आधार को अनिवार्य रूप से लिंक करने की समयसीमा 31 मार्च थी, जिसे अब 30 जून कर दिया गया है। ये मामला सुप्रीम कोर्ट मे भी चल रहा है और छह मार्च को इस मामले पर केंद्र सरकार ने अदालत में आधार लिंक कराने की समयसीमा बढाने का संकेत दिया था।

अटार्नी जनरल ने कही थी कम समय होने की बात
छह मार्च को केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि आधार मामले में लंबित सुनवाई को पूरा करने के लिए समय चाहिए इसलिए सरकार समय सीमा को 31 मार्च से आगे बढ़ा सकती है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस ए के सीकरी, जस्टिस ए एम खानविलकर, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण की पांच सदस्यीय संवैधानिक बेंच ने अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल की दलील से सहमति जताई थी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 15 दिसंबर को आधार को कई योजनाओं से अनिवार्य रूप से जोड़ने की समय सीमा 31 मार्च तक बढ़ा दी थी।

अटार्नी जनरल ने दिए थे संकेत
अटार्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान कहा था कि हमने पहले भी समयसीमा बढ़ाई है और फिर से बढ़ाएंगे, लेकिन हम महीने के आखिर में यह कर सकते हैं ताकि मामले में याचिकाकर्ता अपनी दलीलें पूरी कर सकें। इस पर बेंच ने कहा था कि अदालत मामले में याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें दोहराने नहीं देगी।

31 मार्च तक नहीं पूरी हो सकेगी आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामले में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट में आधार को चुनौती देने के संबंध में दलीलें पेश कर रहे सीनियर वकील श्याम दीवान ने कहा था कि इस बात की संभावना बिल्कुल नहीं लगती कि आधार अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाले मामले में सुनवाई पूरी हो जाएगी।












Click it and Unblock the Notifications