अच्छी खबर: आधार से पैन को लिंक करने की आखिरी तारीख बढ़ी, जानिए नई डेट

नई दिल्ली। बुधवार को आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कराने की आखिरी तारीख थी लेकिन अगर आप किसी वजह से अपना आधार लिंक करना भूल गए हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। आयकर विभाग ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2021 से बढ़ाकर 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। आयकर विभाग का ये फैसला कोविड-19 महामारी के दौरान हो रही परेशानी के चलते लिया गया है।

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केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक बयान में कहा "करदाताओं के सामने आ रही मुश्किलों को ध्यान में रखते हुए आधार संख्या की जानकारी देने और इसे पैन कार्ड से जोड़ने की आखिरी तारीख 30 जून 2021 करने के लिए केंद्र सरकार ने आज अधिसूचना जारी की है।"

बुधवार को थी आखिरी तारीख
इससे पहले सरकार ने आधार कार्ड और पैन कार्ड को जोड़ने की आखिरी तारीख 31 मार्च की थी जो कि बुधवार को समाप्त हुई है। इसके अनुसार आखिरी तारीख से पहले पैन कार्ड को आधार कार्ड से न लिंक करने पर यह निष्क्रिय भी हो सकता है। इसके साथ ही बाद में जोड़ने पर इसके लिए जुर्माने का भी नियम था। अब आखिरी तारीख बढ़ा देने के बाद यूजर आसानी से बिना कोई अतिरिक्त शुल्क दिए बिना आधार को पैन से लिंक कर सकते हैं।

आधार भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) द्वारा जारी की गई 12-अंकों की संख्या है और इसे विशिष्ट पहचान संख्या के रूप में भी जाना जाता है। वहीं पैन 10 अंकों का अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है और यह आयकर विभाग द्वारा आवंटित किया जाता है।

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