Lockdown-2: जानिए आज से कौन सी दुकानें खुलेंगी और कौन सी अभी भी बंद रहेंगी

नई दिल्ली। कोरोना वायरस (कोविड-19) संकट के कारण देश में इस वक्त लॉकडाउन लगा हुआ है, जो 3 मई तक चलेगा। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय ने एक बड़ा आदेश जारी किया है। जिसके तहत देश में शनिवार से तमाम दुकानों को शर्तों के साथ खोलने की इजाजत दे दी गई है। दुकानों में केवल 50 फीसदी स्टाफ ही काम कर सकेगा। हालांकि अभी शॉपिग कॉम्प्लेक्स और मॉल आदि को खोलने की मंजूरी नहीं मिली है। इससे उम्मीद जताई जा रही है कि आज से देश में व्यावसायिक गतिविधियां कुछ रफ्तार पकड़ सकेंगी।

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    India Lockdown : MHA ने जारी किया आदेश,आज से सभी दुकानें शर्तों के साथ खुलेंगी | वनइंडिया हिंदी
    कौन-सी दुकानें खुलेंगी?

    कौन-सी दुकानें खुलेंगी?

    • देश के सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वो दुकानें, जो शॉप्स एंड इस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड हैं उन्हें शनिवार से खोला जा सकता है।
    • गृह मंत्रालय की ओर से जारी हुए आदेश के अनुसार केंद्र सरकार ने आवासीय कॉलोनियों के नजदीक बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों को खोलने की इजाजत दे दी है। जो नगरपालिका निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर आती हों।
    • नगर निगमों और नगर पालिकाओं के बाहर स्थित रजिस्टर्ड मार्केट भी आज से खुल सकेंगे। हालांकि दुकानों में सिर्फ 50 फीसदी कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। सभी को मास्क पहनना होगा और सोशल डिस्टैंसिंग के दायरे में रहना होगा।
    • ग्रामीण और अर्ध-ग्रामीण इलाकों में भी सभी दुकानों को गृह मंत्रालय की शर्तों के अनुसार खोला जा सकता है।
    • शहरी इलाकों में आवासीय कॉलोनियों के पास बनी दुकानों और स्टैंड-अलोन दुकानों में गैर-जरूरी चीजें और सेवाएं भी आज से शुरू की जा सकती हैं।
    • ग्रामीण इलाकों में सभी तरह की दुकानों में गैर-जरूरी चीजें और सेवाएं भी आज से शुरू हो सकती हैं।
    • कोरोना वायरस लॉकडाउन के बीच आज से आस-पड़ोस की सभी छोटी दुकानों को भी खोलने के इजाजत दी गई है।
    इन सेवाओं पर जारी रहेगी पाबंदी

    इन सेवाओं पर जारी रहेगी पाबंदी

    • नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के बाहर मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड के मॉल में दुकानें नहीं खुलेंगी।
    • नगर निगमों और नगर पालिकाओं की सीमा के भीतर बाजार परिसरों, मल्टी-ब्रांड और सिंगल ब्रांड मॉल की दुकानें फिलहाल नहीं खोली जा सकेंगी।
    • सिनेमा हॉल, मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिएटर, बार और ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल बंद रहेंगे।
    • बड़ी दुकानें, ब्रांड और हफ्ते में एक दिन लगने वाले मार्केट बंद रहेंगे।
    • शहरी क्षेत्रों में, नेहरू प्लेस, लाजपत नगर आदि जैसे बाजार परिसर नहीं खुलेंगे।
    इन शर्तों को मानना होगा

    इन शर्तों को मानना होगा

    • केवल 50 फीसदी स्टाफ ही काम कर सकेगा।
    • सभी काम कर रहे लोगों का मास्क पहनना अनिवार्य है।
    • सभी को सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टैंसिंग का पालन करना होगा।
    • गृह मंत्रालय द्वारा दी गई छूट उन दुकानों को नहीं मिलेगी जो कोरोना हॉटस्‍पॉट और कंटेनमेंट जोन में आती हैं।

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