गोरखपुर कांड में सीएम योगी के आदेश पर डॉ कफील खान समेत 7 के खिलाफ केस दर्ज

यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बाबा राघवदास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज में हुई बच्चों की मौत पर मामला दर्ज करने का आदेश दिया। मुख्यमंत्री के आदेश पर बुधवार देर रात लखनऊ के हजरतगंज थाने में डॉ कफील खान समेत 7 के खिलाफ केस दर्ज किया गया। बच्चों की मौत के मामले में बीआरडी में ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली कंपनी पुष्पा सेल्स के संचालकों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है।

गोरखपुर कांड में सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश पर डॉ कफील खान समेत 7 के खिलाफ केस दर्ज

गोरखपुर में इस घटना के बाद सीएम योदी आदित्य नाथ ने मुख्य सचिव राजीव कुमार को जांच का जिम्मा सौंपा था। जांच के बाद कार्रवाई करते हुए योगी सरकार ने अडिशनल चीफ सेक्रिटरी मेडिकल एजुकेशन अनिता भटनागर को ट्रांसफर कर दिया था। जांच के बाद डॉ. कफील खां, डॉ सतीश कुमार, डॉ़ राजीव मिश्र और उनकी पत्नी डॉ पूर्णिमा शुक्ला के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। गोरखपुर में बच्चों की मौत के बाद डॉक्टर कफील खान मीडिया में छाए हुए थे, लेकिन जांच में उन पर कई आरोप लगे हैं।

इस घटना की जांच में सामने आया है कि बाबा राघवदास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज को ऑक्सीजन की आपूर्ति करने वाली कंपनी पुष्पा सेल्स में कमीशनखोरी की समस्या के वजह से 68 लाख का भुगतान नहीं हो सका। जिसकी वजह से अस्पताल में ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं हो सकी।

बता दें इस महीने बाबा राघवदास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन की कमी के कारण 60 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई थी, जिसके बाद योगी सरकार पर कई सवाल उठे थे।

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