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गैंगस्टर अबू सलेम को सुप्रीम कोर्ट से झटका, तिहाड़ शिफ्ट करने वाली याचिका खारिज

नई दिल्ली। Gangster Abu salem 1993 मुंबई ब्लास्ट के दोषी अबू सलेम के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई 2 याचिकाओं को सर्वोच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। इसमें से एक याचिका में अबू सलेम ने अपने उस प्रत्यर्पण को रद्द करने की मांग थी, जो 2005 में पुर्तगाल से हुआ था। इस याचिका में अबू सलेम ने अपने इस प्रत्यर्पण को अवैध बताया था और कहा था कि भारतीय अधिकारियों ने उस वक्त शर्तों व नियमों का उल्लंघन किया था, इसलिए उस प्रत्यर्पण को रद्द कर दिया जाए, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उस याचिका को खारिज कर दिया है।

Abu salem

तिहाड़ जेल शिफ्ट किए जाने की भी याचिका खारिज

अबू सलेम की सुप्रीम कोर्ट से जो दूसरी याचिका खारिज हुई है, उसमें उसने खुद को तलोजा जेल से दिल्ली की तिहाड़ जेल में शिफ्ट किए जाने की मांग की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे भी खारिज कर दिया और कहा है कि अबू सलेम को अपनी याचिका के साथ बॉम्बे उच्च न्यायालय (Bombay High Court) का दरवाजा खटखटाना चाहिए।

मुंबई धमाकों में उम्रकैद की सजा काट रहा है अबू सलेम

आपको बता दें कि 50 वर्षीय गैंगस्टर अबू सलेम 1993 के मुंबई धमाकों में दोषी ठहराए जाने के बाद आजीवन कारावास की सजा काट रहा है, जिसमें 257 लोग मारे गए थे और 700 से अधिक घायल हो गए थे। इसके अलावा 2002 के जबरन वसूली मामले में सात साल की सजा भी उसे सुनाई गई है।

2002 में पुर्तगाल में हुई थी अबू सलेम की गिरफ्तारी

आपको बता दें कि मुंबई धमाकों के आरोपी अबू सलेम को लंबी कानूनी लड़ाई के बाद 11 नवंबर, 2005 को पुर्तगाल से प्रत्यर्पण के जरिए भारत लाया गया था। 2002 में उसे वहां गिरफ्तार किया गया था। पुर्तगाल की लिस्बन कोर्ट ने प्रत्यर्पण का आदेश देते हुए कहा था कि अबू सलेम को फांसी की सजा नहीं दी जा सकती।

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