ऑनलाइन फूड कंपनियों के लिए सरकार ने बदले नियम, स्विगी, जोमैटो, बिग-बास्केट पर होगा आसर
नई दिल्ली। ऑनलाइन फूड कंपनियों के लिए सरकार ने नियमों में बदलाव करते हुए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (एफएसएसएआई) ने इसको लेकर निर्देश जारी किए हैं। नियमों में बदलाव का स्विगी और जोमैटो जैसी ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी पर असर होगा। ऑनलाइन ग्रॉसरी स्टोर ग्रोफर्स और बिग-बास्केट को भी कछ बदवाल लाने होंगे।
ग्राहकों के हित में नए दिशा निर्देश: एफएसएसएआई
एफएसएसएआई ने नए दिशा-निर्देश को लेकर बताया है कि ग्राहकों के हित को ध्यान में रखते हुए ये कदम उठाए गए हैं। साथ ही इससे ई-कॉमर्स फूड कंपनियों पर निगरानी भी बढ़ेगी। फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से कहा गया है कि खाने की गुणवत्ता और दूसरी अहम चीजों से कोई समझौता नहीं किया जा सकता है।
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होंगे ये बदलाव
एफएसएसएआई के सीईओ पवन अग्रवाल ने कहा कि संशोधित दिशानिर्देश जारी करने का मकसद ग्राहकों को डिलीवर किए जा रहे फूड प्रॉडक्ट्स की चौकसी बढ़ाना है। नए नियमों की जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि बाजार में जो भी फूड प्रॉडक्ट्स बिक रहे हैं, अब उनकी सप्लाइ चेन में कहीं भी जांच की जा सकती है। इसके साथ-साथ कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म्स पर फूड प्रॉडक्ट की सांकेतिक तस्वीर भी देनी होगी। कंपनियों को फूड सेफ्टी ऐंड स्टैंडर्ड्स ऐक्ट में जरूरी सूचनाओं की जानकारी ग्राहकों को खरीदारी से पहले देनी होगी।
फूड बिजनस सेक्टर पर भरोसा बढ़ेगा
FSSAI की ओर से कहा गया है कि नए नियमों से ना सिर्फ ग्राहकों के हितों का ध्या रखा जाएगा। साथ ही ई-कॉमर्स फूड बिजनस सेक्टर पर भरोसा और विश्वसनीयता भी बढ़ेगी। फूड कंपनियों की ओर से कहा गया है कि हम पहले भी नियमों के अनुसार चल रहे थे और आगे भी ग्राहकों के हितों का ध्यान रखते रहेंगे।
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