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'पहले टीवी पर और अब सोशल मीडिया पर कब्जा', नए IT नियमों पर बोले कपिल सिब्बल

New Ammended IT Rules: केंद्र सरकार ने आईटी नियमों में बदलाव किया है। जिसके बाद सोशल मीडिया प्‍लेटफॉर्म्‍स जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्‍टाग्राम और यूट्यूब जैसी जगहों पर भारत के संविधान और आईटी कानूनों का पालन करना अनिवार्य होगा। जिस पर अब पूर्व केंद्रीय आईटी मंत्री कपिल सिब्बल (Kapil Sibal) ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है।

Kapil Sibal

संशोधित आईटी नियमों पर कपिल सिब्बल ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पहले उन्होंने टीवी नेटवर्क कब्जा लिया और अब वे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कब्जा करने वाले हैं। यह मीडिया का व्यापक कब्जा है। हम एक आचार संहिता, एक राजनीतिक दल, एक शासन प्रणाली और किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होने की ओर बढ़ रहे हैं।

कपिल सिब्बल ने आगे कहा कि सरकार के लिए सुरक्षित और दूसरों के लिए असुरक्षित, इस सरकार की हमेशा से यही नीति रही है। आम नागरिकों के लिए एकमात्र मंच सोशल मीडिया बचा था, अब मानहानिकारक बयान दिए जाएंगे...तो लोगों पर मुकदमा चलाया जाएगा।

बता दें कि एक दिन पहले 28 अक्टूबर को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) संशोधन नियम, 2022 जारी किया था, जिसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भारत के संविधान के प्रावधानों और देश की संप्रभुता के नियमों का पालन करना जरूरी हो गया।

पीआईबी फैक्ट चेक ने किया इनकार

इधर, पीआईबी फैक्ट चेक ने कपिल सिब्बल के इस बयान को भ्रामक करार दिया है। पीआईबी फैक्ट चेक ने ट्वीट करते हुए कहा कि पूर्व केंद्रीय आईटी मंत्री कपिल सिब्बल ने एक बयान में दावा किया कि संशोधित आईटी नियमों के तहत मानहानिकारक बयान देने वालों पर मुकदमा चलाया जाएगा। यह दावा भ्रामक है️। संशोधित आईटी नियमों में अभियोजन के लिए कोई नया प्रावधान नहीं जोड़ा गया है।

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