जम्मू कश्मीर सेक्स स्कैंडल: सीबीआई कोर्ट ने BSF डीआईजी समेत पांच को दोषी ठहराया
जम्मू। जम्मू कश्मीर के 12 पुराने सेक्स स्कैंडल में मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने पाँच को दोषी ठहराया। दोषी ठहराए गए लोगों में बीएसएफ के डीआईजी केसी पाधी, डीएसपी मोहम्मद अशरफ़ मीर और तीन स्थानीय शबीर अशरफ़ लावे, मक़सूद अहमद, शबीर लंगू शामिल हैं। विशेष अदालत 4 जून को सज़ा सुनाएगी। वहीं इस मामले में पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिल सेठी और मेहरजदिन मालिक को बरी कर दिया। मामला साल 2006 का है जब एक महिला का पोर्न एमएमएस सार्वजनिक हो गया था। जिसमें रियासत के कई बड़ी हस्तियों के नाम सामने आए थे।

जम्मू में सबीना नामक महिला अपने पति अब्दुल हामिद के साथ मिलकर देह व्यापार का धंधा चलाती थी। वह राज्य के वीवीआईपी लोगों को लड़किया सप्लाई करती थी। इसी दौरान 2006 में एक 15 साल की लड़की की एक सीडी सामने आई थी। जिसके बाद रियासत में तहलका मच गया। इस सीडी कांड में राज्य के कई बड़े नेता और अधिकारियों समेत 56 लोगों को आरोपी बनाया गया था।
हाईकोर्ट के आदेश पर मामले की जांच 2006 में सीबीआई को सौंप दी गई थी। मामले में जम्मू एवं कश्मीर के पूर्व मंत्री गुलाम अहमद हसन मीर, स्वतंत्र विधायक रहे रमन मट्टू, बीएसएफ डीआईजी केसी पांधी, पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल अनिल सेठी, तत्कालीन डीएसपी श्रीनगर मोहम्मद मीर यूसुफ, इकबाल खांडे, होटल मालिक रियाज अहमद कावा, हिलाल अहमद शाह, अबसार अहमद डार और एजाज अहमद भट्ट समेत सबीना और उसका पति अब्दुल हामिद आरोपी बनाए गए थे।
इस मामले में कुछ आरोपी सबूतों के अभाव और पीड़िता के बयानों से मुकरने के कारण बरी हो चुके हैं। उमर अब्दुल्ला का नाम भी था चार्जशीट में मामले में जम्मू और कश्मीर के तत्कालीन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला का नाम भी सीबीआई की चार्जशीट में सामने आया था। हालांकि उनके सीएम होने के कारण उनका नाम जुलाई 2009 में केस से हटा दिया गया था।












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