दिल्ली में जलाया पटखा तो खैर नहीं! होगी इतने साल तक की जेल, देना होगा भारी जुर्माना
नई दिल्ली। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने पटाखों पर लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त फैसला लिया है। गोपाल राय ने कहा है कि ऐसा करने वालों के खिलाफ प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस अधिनियम के तहत छह साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान है। गोपाल राय ने सोमवार को दिल्ली के सातों जिलाधिकारियों, दिल्ली पुलिस, पर्यावरण और राजस्व विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रतिबंध लागू किए जाने के मद्देनजर मानकों पर चर्चा की।

मीडिया से बातचीत में गोपाल राय ने कहा कि चर्चा के मुताबिक, पुलिस वायु (प्रदूषण की रोकथाम एवं नियंत्रण) अधिनियम के तहत पटाखों पर लागू प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर कार्रवाई कर सकती है।' उन्होंने कहा कि ऐसे अपराध में जुर्माना लगाए जाने और कम से कम डेढ़ साल से लेकर अधिकतम छह साल तक जेल की सजा का प्रावधान है। गोपाल राय ने कहा कि विशेषज्ञों के मुताबिक, पराली जलाने के कारण दिवाली तक राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण का स्तर 'गंभीर' की श्रेणी में पहुंचने की आशंका है।
इस बार प्रदूषण बढ़ने का ये भी है कारण
- अभियान चलाकर नहीं हटाई गई पेड़ों की धूल
- सड़कों की धूल हटाने के लिए सप्ताह में दो बार नहीं हो रही धुलाई
- धूल उड़ने से रोकने के लिए कैमिकल युक्त पानी का छिड़काव नहीं
- कच्ची सड़कों से उड़ने वाली धूल को रोकने के उपाय नहीं
- निर्माण गतिविधियों में धूल रोकने के मानक पूरे नहीं
ये हैं NCR के सबसे प्रदूषित शहर (CPC के मुताबिक)
गाजियाबाद 456 (AQI)
ग्रेटर नोएडा 440 (AQI)
गुरुग्राम 434 (AQI)
नोएडा 428 (AQI)
फरीदाबाद 426 (AQI)
दिल्ली 416 (AQI)












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