तेलंगाना-आंध्र प्रदेश के बीच एआईएस अधिकारियों के आवंटन पर लड़ाई हुई तेज

आंध्रप्रदेश से अलग होकर तेलंगाना को 2014 में अलग राज्‍य के रूप में मान्‍यता मिली थी। दस साल का समय बीतने के बावजूद दोनों राज्‍यों के बीच बंटवारे के विवाद खत्‍म होने का नाम ही ले रहा है। राज्य के विभाजन के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एआईएस अधिकारी के आवंटन को लेकर विवाद सामने आया है।

Telangana High Court

एडिसिनल सॉलीसीटर जरनल ने अदालत को जानकारी दी है कि भारत संघ ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) हैदराबाद के आदेशों को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में व्यक्तिगत रिट याचिकाएं दायर की हैं।

भारत संघ का प्रतिनिधित्व करने वाले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल बी नरसिम्हा शर्मा ने न्यायमूर्ति अभिनंद कुमार शाविली और न्यायमूर्ति अनिल कुमार जुकांति की तेलंगाना उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ को सूचना दी है कि अखिल भारतीय सेवा के बंटवारे के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के एआईएस अधिकारी के आवंटन के संबंध में एक विवादास्पद मुद्दा उठ गया है।

जिसमें बताया गया है गया रिट अपीलों के एक बैच में सभी रिपॉन्‍डेन्‍ट्स को आरंभ में आंध्र प्रदेश कैडर अलॉट किया गया था लेकिन केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट), हैदराबाद पीठ द्वारा पारित अंतरिम आदेशों के बाद, वे तेलंगाना में अपनी सेवाएं जारी रख रहे हैं।

नरसिम्हा शर्मा ने बताया आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों राज्‍यों को अलॉट किए गए 637 एआईएस अधिकारियों में से 11 आईएएस अधिकारियों और पांच आईपीएस अधिकारियों ने केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) की हैदराबाद पीठ के समक्ष मूल आवेदन (ओए) दायर किए हैं। उन्होंने अपने एलॉटमेंट को संबंधित राज्यों में चुनौती दी है, जहां उन्हें अलॉट किया गया था।

एडिशन सॉलीसीटर जनरन ने बताया भारत संघ ने कैट हैदराबाद के आदेशों को कोर्ट में चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में व्‍यक्तिगत रिट याचिकाएं दायर की हैं। कई आईएएस अधिकारियों से जुड़ी ये रिट याचिकाएं वर्तमान में निर्णय के लिए लंबित हैं।

नरसिम्हा शर्मा ने कहा कि 10 जनवरी, 2023 हाई कोर्ट की एक पीठ ने तत्कालीन ने आईएएस अधिकारी सोमेश कुमार को तेलंगाना अलॉट करने के कैट के आदेश को रद्द कर दिया था, जिसका एआईएस अधिकारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील द्वारा पुरजोर विरोध किया जा रहा है। ।

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