मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को राहत, सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 22 नवंबर: अक्टूबर से लापता मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट नेपरमबीर सिंह की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने परमबीर सिंह को निर्देश दिया है कि वो जांच में शामिल हों और सहयोग करें। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने सुप्रीम कोर्ट को कहा है कि वह 48 घंटे में सीबीआई के सामने पेश होने के लिए तैयार हैं। परमबीर सिंह के महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप है।

6 दिसंबर को है परमबीर सिंह मामले पर SC में सुनवाई

6 दिसंबर को है परमबीर सिंह मामले पर SC में सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट परमबीर सिंह की याचिका पर सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार और सीबीआई को नोटिस जारी किया है, जिसमें मामले को 6 दिसंबर को सुनवाई के लिए तय किया गया है। परमबीर सिंह के महाराष्ट्र के पूर्व एचएम अनिल देशमुख के खिलाफ जबरन वसूली के आरोप हैं। इस मामले में बर्खास्त मुंबई पुलिस अधिकारी सचिन वेज चांदीवाल ने समिति को बताता है कि वह इस मामले में सिर्फ एक छोटा मोहरा है। उन्होंने समिति से कहा कि उन्हें उन पर भरोसा है।

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    'भारत में ही हैं परमबीर सिंह, कहीं भागे नहीं हैं'

    'भारत में ही हैं परमबीर सिंह, कहीं भागे नहीं हैं'

    अक्टूबर से लापता मुंबई के पूर्व पुलिस प्रमुख परमबीर सिंह के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि वह फरार नहीं है और भारत में है। चार दिन पहले, सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व शीर्ष पुलिस अधिकारी को गिरफ्तारी से सुरक्षा देने से इनकार कर दिया था और पूछा था कि कोर्ट को साफ-साफ बताइए कि वो कहां हैं। वकील ने सुप्रीम कोर्ट को बताया, परमबीर सिंह "भागना नहीं चाहता और कहीं भागे हैं लेकिन उनके जान को खतरा था, इसलिए वो सामने नहीं आए। ''

    परमबीर सिंह बोले- कोर्ट ये ना दिखाए कि मैं डरा हुआ हूं

    परमबीर सिंह बोले- कोर्ट ये ना दिखाए कि मैं डरा हुआ हूं

    परमबीर सिंह ने कोर्ट से निवेदन किया, ''अदालत को यह नहीं दिखाना चाहिए कि मुझे डर है। मुझे सिस्टम पर पूरा भरोसा है। मैं सीबीआई कोर्ट के सामने पेश होने के लिए तैयार हूं। मुझे परेशान किया जा रहा है। मेरे खिलाफ छह मामले हैं। मैं पीड़ित हूं। कृपया मुझे सुरक्षादें। मैं सबसे वरिष्ठ पुलिस अधिकारी था और मैं कहीं भागने वाला नहीं हूं।'' वकील की बात सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा, 'अधिकारी जांच में शामिल हो लेकिन गिरफ्तार नहीं होंगे।'

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