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अर्जुन अवार्डी जगदीश भोला को ड्रग रैकेट में 12 साल की कैद

नई दिल्‍ली। सीबीआई की एक विशेष अदालत ने करोड़ो रुपयों के ड्रग्‍स रैकेट मामले में पूर्व इंटरनेशनल रेसलर और अर्जुन अवार्डी जगदीश भोला को बुधवार को दोषी करार दिया है। उसे 12 साल की सजा सुनाई गई है। आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने साल 2013 में ड्रग्स रैकेट का पदार्फाश किया था। भोला पंजाब पुलिस में उप पुलिस निरीक्षक (डीएसपी) के पद कार्यरत था।

अर्जुन अवार्डी जगदीश भोला को ड्रग रैकेट में 12 साल की कैद

अन्‍य 18 दोषियों को छह माह से 15 साल तक की कैद की सजाएं सुनाई गई हैं। सभी सजाएं साथ चलेंगी। अदालत ने भोला को ड्रग रैकेट के कुल सात मामलों में से चार में बरी कर दिया है और तीन में दोषी करार दिया। इन मामले में 32 लोगों को आरोपित बनाया गया था।

भोला ड्रग्स नेटवर्क का मुख्य था, जो हिमाचल प्रदेश में अवैध कारखानों में दवाई के उद्देश्यों के लिए रसायन का उपयोग करता था और 'आइस' जैसी सिंथेटिक दवाईओं का निर्माण करता था। ये दवाईयां यूरोप, कनाडा और अमेरिका में अंतरार्ष्ट्रीय बाजार में सिंथेटिक ड्रग्स की आपूर्ति करता था।

अदालत ने एफआरआइ 56 मामले में पलविंदर सिंह समेत सभी आरोपियों को बरी कर‍ दिया। इसके साथ ही एफआरआइ 92 में गाबा सहित सभी आरोपित बरी कर दिए गए। एफआरआइ 42 में कुलबीर सिंह गुलटी और हरप्रीत लांबा को दोषी करार दिया गया। इस मामले में अन्‍य अारोपितों को अदालत ने बरी कर दिया।

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