डीजीसीए की IndiGo पर बड़ी कार्रवाई, दिव्यांग बच्चे के मामले में लगाया 5 लाख का जुर्माना
नई दिल्ली, 28 मई: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने इंडिगो एयरलाइंस (IndiGo) पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई 7 मई की एक घटना के बाद की गई है। डीजीसीए ने झारखंड के रांची एयरपोर्ट पर एक दिव्यांग बच्चे को 7 मई को प्लेन में चढ़ने से रोकने के मामले में एक्शन लेते हुए जुर्माना लगाया है। डीजीसीए ने इस पूरे मामले में जांच के आदेश दिए थे और एयरलाइन से इस मामले में एक रिपोर्ट देने के लिए कहा था।
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अब इस पूरे मामले में शनिवार को नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने इंडिगो एयरलाइंस पर 5 लाख रुपए का जुर्माना ठोका है। डीजीसीए ने एयरलाइंस को फटकार लगाते हुए कहा कि जांच में पाया गया कि इंडिगो के ग्राउंड स्टाफ ने बच्चे के साथ बेहद खराब व्यवहार किया, जिसकी वजह से यह मामला इतना बढ़ गया।
डीजीसीए ने बयान में कहा गया कि विशेष परिस्थितियों में असाधारण कदम की जरूरत होती है, लेकिन एयरलाइन कर्मचारी नागरिक सिविल एविएशन रिक्वायमेंट (रेग्युलेशंस) की भावना और प्रतिबद्धता को नहीं निभा सके और ऐसा करने में विफल रहे, जिसके मद्देनजर डीजीसीए ने कंपनी पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने का फैसला किया है। इसी के साथ नियामक ने कहा कि ऐसी स्थितियों को रोकने के लिए वह अपने नियमों पर फिर से विचार करेगा और आवश्यक बदलाव लाएगा।
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बता दें यह मामला तब सामने आया जब 7 मई को रांची-हैदराबाद फ्लाइट में एक यात्री मनीषा गुप्ता ने बच्चे और उसके माता-पिता की आपबीती सुनाई, क्योंकि क्रू मेंबर्स ने उन्हें फ्लाइट में चढ़ने से मना कर दिया था। इस घटना के बाद ग्राउंड स्टाफ की काफी आलोचना हुई थी, जिसके बाद विमानन नियामक ने इस मामले की जांच शुरू की।