पायलट प्रशिक्षण में खामियों पर DGCA सख्त, SpiceJet को भरना पड़ेगा 10 लाख का जुर्माना
नई दिल्ली, 30 मई। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने पायलट प्रशिक्षण व्यवस्था में खामियों को लेकर स्पाइजेट पर बड़ी कार्रवाई की है। स्पाइसजेट पर 737 मैक्स विमान के पायलटों को दोषपूर्ण सिम्युलेटर पर प्रशिक्षण देने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।

डीजीसीए ने पायलटों को प्रतिबंधित करने के बाद नियामक ने एयरलाइन को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। एयरलाइन्स की ओर से भेजा गया जवाब डीजीसीए के सवालों को संतुष्ट नहीं कर पाया। अब डीजीसीए ने स्पाइसजेट पर अपने मैक्स विमान के पायलटों को प्रशिक्षित करने के लिए एक दोषपूर्ण सिम्युलेटर का उपयोग करने के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना लगा दिया है।
वहीं DGCA ने जनवरी में एक साथ बेंगलुरु हवाई अड्डे पर 2 इंडिगो उड़ानों के टेक-ऑफ को मंजूरी देने में शामिल होने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC) को 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया है। एटीसी टावर की गतिविधियों की निगरानी न करने और घटना की सूचना न देने के लिए टावर सुपरवाइजर को चेतावनी पत्र जारी करता है। इसके बाद अब स्पाइजेट की उड़ानों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ना तय है।
वहीं इससे पहले शनिवार को ही डीजीसीए ने एयरलाइन्स कंपनी इंडिगो पर भी एक मामले में 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था। निजी विमानन कंपनी इंडिगो एयरलाइंस (Indigo Airlines) पर आरोप लगा था कि उसने एक दिव्यांग बच्चे (Child With Disablities) को फ्लाइट पर चढ़ने से मना कर दिया। अब डीडीसीए के कड़े रुख से अगर स्पाइसजेट, इंडिगो जैसी विमानन कंपनियां अगर अपनी कमियों में सुधार नहीं करती तो आने वाले दिन इनके लिए और खराब हो सकते हैं।












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