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पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस की बढ़ सकती हैं मुश्किलें, इस मामले में नागपुर कोर्ट ने भेजा समन

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Devendra Fadnavis may face difficulties, Nagpur court sent summon in this case| वनइंडिया हिंदी

नागपुर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को नागपुर कोर्ट ने समन जारी किया है। आरोप है कि देवेंद्र फडणवीस ने चुनावी हलफनामे में अपने खिलाफ दो आपराधिक मुकदमों के बारे में जानकारी छिपाई है। इसी मामले को लेकर नागपुर पुलिस ने पूर्व सीएम को समन भेजा है। पूर्व में इस मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से फडणवीस को राहत मिली हुई थी।

नागपुर कोर्ट ने भेजा समन

नागपुर कोर्ट ने भेजा समन

सदर पुलिस थाने के एक अधिकारी ने बताया कि फडणवीस के घर पर समन भेज दिया गया है। ये मामला ऐसे समय सामने आया है जब गुरुवार को ही महाराष्ट्र में शिवसेना के नेतृत्व में नई सरकार बनी है। देवेंद्र फडनवीस नागपुर साउथ वेस्ट से विधायक हैं। मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक नवंबर को एक याचिका पर फिर से शुरू की थी जिसमें भाजपा नेता के खिलाफ कथित तौर पर सूचनाएं छिपाने के आरोप में आपराधिक कार्रवाई करने की मांग की गई थी।

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सतीश उके ने दायर की थी याचिका

वकील सतीश उके ने कोर्ट में याचिका दायर कर पूर्व सीएम के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने उके की याचिका खारिज करने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था, जिसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक अक्टूबर को मजिस्ट्रेट कोर्ट को सतीश उके की याचिका पर आगे कार्रवाई करने का निर्देश दिया था।

दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप

दो आपराधिक मामलों की जानकारी छिपाने का आरोप

देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ 1996 और 1998 में जालसाजी और धोखाधड़ी के मामले दर्ज किए गए थे लेकिन दोनों में आरोप तय नहीं किए गए थे। उके ने आरोप लगाया था कि फडणवीस ने अपने चुनावी हलफनामे में इसकी जानकारी नहीं दी। इसी को लेकर उके ने फडणवीस के खिलाफ नागपुर कोर्ट में याचिका दायर की है। बता दें कि देवेंद्र फडणवीस ने 23 नवंबर को दोबारा महाराष्ट्र के सीएम के तौर पर शपथ लिया था लेकिन बहुमत की संख्या नहीं जुटा पाने के कारण बाद में उनको इस्तीफा देना पड़ा। गुरुवार को शिवसेना-एनसीपी-कांग्रेस गठबंधन ने सरकार बनाई और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली।

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English summary
devendra fadnavis summoned by Nagpur court for not disclosing two criminal matters in election affidavit
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