रेप केस में 20 साल की सजा काट रहे गुरमीत राम रहिम को फिर मिली पेरोल, 21 दिनों के लिए जेल से बाहर
Ram Rahim: डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम सिंह मंगलवार को 21 दिन की पेरोल पर जेल से बाहर आए हैं। बलात्कार के दोषी गुरमीत राम रहीम सिंह हरियाणा के रोहतक जिले की सुनारिया जेल में बंद थे।
राम रहीम को आज सुबह 6:30 बजे जेल से रिहा किया गया। आश्रम से दो गाड़ियां उन्हें लेने आई थीं। वह डेरा के बागपत आश्रम में रहेंगे। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 9 अगस्त को एसजीपीसी की याचिका को खारिज कर दी थी।

याचिका में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा प्रमुख की अस्थायी रिहाई को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा था कि अस्थायी रिहाई के लिए याचिका को सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना किसी "मनमानी या पक्षपात" के विचार किया जाना चाहिए।
शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी), जो कि सर्वोच्च गुरुद्वारा निकाय है, ने राम रहीम की अस्थायी रिहाई के खिलाफ याचिका दायर की थी। एसजीपीसी ने यह भी तर्क दिया था कि डेरा प्रमुख कई गंभीर अपराधों जैसे हत्या और बलात्कार के लिए सजा भुगत रहे हैं और यदि उन्हें रिहा किया जाता है, तो यह भारत की संप्रभुता और अखंडता को खतरे में डाल सकता है और सार्वजनिक व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है।
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इस साल राम रहीम ने खटखटाया उच्च न्यायलय का दरवाजा
राम रहीम ने इस साल जून में उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था, जिसमें उन्हें 21 दिन की फरलो देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। 29 फरवरी को उच्च न्यायालय ने हरियाणा सरकार से कहा था कि वह डेरा सच्चा सौदा प्रमुख को उसकी अनुमति के बिना आगे पेरोल न दे।
अपने आदेश में, अदालत ने एसजीपीसी की इस दलील को खारिज कर दिया कि हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदियों (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 2022 के बजाय, हरियाणा अच्छे आचरण वाले कैदियों (अस्थायी रिहाई) अधिनियम, 1988 को डेरा प्रमुख को पैरोल देने पर विचार करते समय लागू किया जाना चाहिए था।
आदेश में कहा गया कि याचिकाकर्ता के वरिष्ठ वकील की दलील को शुरू में ही खारिज किया जाना चाहिए क्योंकि 2022 का अधिनियम अच्छे आचरण वाले कैदियों की अस्थायी रिहाई की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है।
अदालत ने कहा कि उत्तरदाता नंबर 9 (डेरा प्रमुख) के मामले में सक्षम प्राधिकारी पुलिस का मंडलीय आयुक्त है। आदेश ने कहा गया, "हालांकि, यह अदालत यह देखना चाहेगी कि यदि उत्तरदाता नंबर 9 द्वारा अस्थायी रिहाई के लिए कोई आवेदन किया जाता है, तो इसे अधिनियम 2022 के प्रावधानों के अनुसार सख्ती से विचार किया जाएगा और सक्षम प्राधिकारी मनमानी या पक्षपात या भेदभाव में लिप्त नहीं होगा।"
बलात्कार के आरोप में 20 साल की सजा काट रहे हैं राम रहीम
राम रहीम अपने दो अनुयायियों के साथ बलात्कार करने के आरोप में 20 साल की जेल की सजा काट रहे हैं। उन्हें रोहतक जिले की सुनारिया जेल में रखा गया था। राम रहीम को 19 जनवरी को 50 दिनों की पैरोल दी गई थी।
इस साल मई में, उच्च न्यायालय ने राम रहीम और चार अन्य को 2002 में संप्रदाय के पूर्व प्रबंधक रंजीत सिंह की हत्या के मामले में "दागी और अस्पष्ट" जांच का हवाला देते हुए बरी कर दिया था। एक विशेष सीबीआई अदालत ने लगभग 20 साल पुराने रंजीत सिंह हत्या मामले में पांचों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। राम रहीम को अपने सह-आरोपियों के साथ आपराधिक साजिश रचने का दोषी ठहराया गया था।
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