पति को प्रताड़ित करने वाली महिलाओं के खिलाफ बनेगा कानून!

नई दिल्ली। फेसबुक पर उत्तर प्रदेश के बिजनौर का एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें संगीता जैन नाम की एक महिला अपनी सास को पीट रही है। सच पूछिए तो ऐसी बहुओं की देश में कमी नहीं है, जो अपने सास-ससुर को प्रताड़ित करती हैं। और तो और अपने पति को प्रताड़ित करने वाली महिलाओं की भी कमी नहीं। कारण केवल एक- हमारा कानून, जो पुरुषों से ज्यादा महिलाओं की रक्षा करता है! लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। जल्द ही पति को प्रताड़ित करने वाली महिलाओं के खिलाफ कानून बनेगा।

यह कानून तभी बनेगा जब सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन की डिमांड संसद के दोनों सदनों तक पहुंचेगी और उस पर चर्चा होगी। जी हां सेव इंडियन फैमिली फाउंडेशन इस प्रकार की घरेलू हिंसा पर सख्त कानून बनाने की मांग बहुत पहले से कर रहा है।

पढ़ें- मासिक धर्म के कारण महिलाएं क्यों नहीं जा सकतीं मंदिर?

फाउंडेशन के समन्वयक सुजीत देश पांडे कहते हैं कि बिजनौर संगीता केवल अपनी सास पर ही जुल्म नहीं ढहाती थी, बल्क‍ि अपने पति को प्रताड़ित करने में पीछे नहीं रहती थी। यह बात संगीता का पति जानता था कि वो कभी भी अपनी सास पर हाथ उठा सकती है। इसीलिये उसने खुद अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगाया, अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ने के लिये। वीडियो वायरल होते ही संगीता को गिरफ्तार किया गया, लेकिन थोड़ी ही देर में दोड़ दिया गया, क्योंकि ऐसी बहुओं पर हमारा कानून हलका है।

देश पांडे के अनुसार इससे भी गंभीर मामले उनके पास आते हैं, जिनमें बहुएं भारतीय कानून का नाजायज़ फायदा उठाकर पति व उसके परिवार को फंसाने के चक्कर में रहती हैं। वर्तमान कानून के अंतर्गत अगर एक महिला मजिस्ट्रेट के सामने खड़े होकर एक बयान देदे, तो उसकी बिला पर पति या उसके घर वालों को तुरंत जेल हो सकती है। इसलिये जब तक पुरुषों को प्रताड़ना से बचाने वाले कानून नहीं बनते, तब तक संगीता जैसी बहुओं की मनमानी जारी रहेगी।

फाउंडेशन के अध्यक्ष राजेश वखारिया कहते हैं अगर रेप पर कानून में संशोधन किया जा सकता है, तो घरेलू हिंसा के कानून में क्यों नहीं? हम उस कानून का इंतजार कर रहे हैं, जिसमें महिला और पुरुष दोनों को बराबर की नजरों से देखा जाये। हर बार केवल पुरुष को दोषी नहीं ठहराया जाये।

नये कानून की मांग से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें पढ़ें स्लाइडर में-

अगर हुआ संशोधन तो?

अगर हुआ संशोधन तो?

घरेलू हिंसा के कानून में संशोधन हुआ तो महिलाएं पति को जेल कराने की धमकी देकर अपनी मनमानी नहीं कर पायेंगी।

पुरुषों को मिलेगा प्रोटेक्शन

पुरुषों को मिलेगा प्रोटेक्शन

अगर कानून आया तो उन पुरुषों को पुलिस प्रोटेक्शन मिलेगा, जिनकी पत्नी उन पर अत्याचार करती हैं।

सास-ससुर भी रहेंगे सुरक्ष‍ित

सास-ससुर भी रहेंगे सुरक्ष‍ित

नये कानून के अंतर्गत बहू केवल पति को नहीं, बल्क‍ि सास-ससुर को भी प्रताड़‍ित नहीं कर पायेगी।

कोर्ट में ट्रायल होगा

कोर्ट में ट्रायल होगा

मीडिया ट्रायल नहीं होगा, केवल कोर्ट में ट्रायल होगा और फैसला भी वहीं।

संगीता जैसी बहुओं को कड़ी सजा

संगीता जैसी बहुओं को कड़ी सजा

फैमिली फाउंडेशन की मांग पूरी हुई तो नये कानून में संगीता जैसी बहुओं को कड़ी सजा मिलेगी।

परिवार से अलग रहेगी बहू

परिवार से अलग रहेगी बहू

अगर झगड़ा बहुत बड़ा हुआ तो बहू को पति के घर में रहने का अध‍िकार नहीं होगा।

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