दिल्ली में गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार में हुआ बदलाव, जानिए कहां कितनी स्पीड में चला सकते हैं कार-बाइक

नई दिल्ली, 11 जून। देश की राजधानी में बढ़ते सड़क हादसों को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली में गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार तय कर दी है, ऐसे में तय रफ्तार से अधिक स्पीड से गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस अब कार्रवाई करेगी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के डेप्युटी कमिश्नर ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है उसमे दिल्ली में चलने वाली गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार में संशोधन किया गया है। नोटिफिकेशन के अनुसार गाड़ियों की अधिकतम स्पीड दिल्ली में अब क्या होगी इसे तय कर दिया गया है।

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    Delhi की सड़कों पर तूफानी रफ्तार से गाड़ियां नहीं चलेगी, Speed Limit हुई तय । वनइंडिया हिंदी

    अलग-अलग जगह पर अलग रफ्तार

    अलग-अलग जगह पर अलग रफ्तार

    दिल्ली के अधिकतर हाईवे और फ्लाइओवर पर पर गाड़ियों की अधिकतम स्पीड 50-70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। एम-1 श्रेणी की गाड़ियां जैसे कार, जीप, टैक्सी और ऐप से चलने वाली टैक्सियों की अधिकतम रफ्तार 50-70 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। इन गाड़ियों के लिए सर्विस रोड, कॉमर्शियल और आवासीय इलाकों में अधिकतम स्पीड को 30 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। नई स्पीड लिमिट को दिल्ली में तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

    दो पहिया की अधिकतम रफ्तार

    दो पहिया की अधिकतम रफ्तार


    वहीं दो पहिया गाड़ियों की बात करें जिसमे मोटरसाइकिल, स्कूटर आदि आते हैं उनकी दिल्ली पुलिस ने अदिकतम स्पीड अधिकतर सड़क, हाइवे, फ्लाइओवर पर 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है। जबकि सर्विस रोड, आवासीय और कॉमर्शियल क्षेत्र, बाजार में स्थित सड़क पर यह रफ्तार अधिकतम 30 किलोमीटर प्रति घंटा ही हो सकती है। वहीं एम-2 श्रेणी की गाड़ियों के लिए और लाइट मोटर वेहिकल जैसे मोटरकार, डिलिवरी वैन के लिए अधिकतम स्पीड को 50-60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दिया गया है।

    अन्य वाहनों की रफ्तार

    अन्य वाहनों की रफ्तार

    ट्रांसपोर्ट वेहिकल, ग्रामीण सेवा,टीएसआर, फट-फट सेवा और तिपहिया गाड़ियों के लिए अधिकतम स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इस बात की जानकारी दी है कि अगर गाड़ी चालक नए नियम का उल्लंघन करते हैं और तय स्पीड से अधिक रफ्तार में गाड़ी चलाते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हालांकि तय स्पीड से अगर 5 फीसदी रफ्तार अधिक होती है और इससे ऊपर नहीं जाती है तो वाहन चालक को छूट दे दी जाएगी। लेकिन अगर तय स्पीड से 5 फीसदी से अधिक रफ्तार ऊपर जाती है तो मोटर वेहिकल एक्ट 1988 की धारा 183 के तहत चालक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

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