दिल्ली पुलिस ने रोहिणी में गोलीबारी के बाद तीन लोगों को पकड़ा, हथियार जब्त

बुधवार को एक आधिकारिक बयान के अनुसार, दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में पुलिस के साथ गोलीबारी के एक संक्षिप्त आदान-प्रदान के बाद तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया। संदिग्धों की पहचान गोविंद उर्फ ​​कोहली, 33, कृष्णा उर्फ ​​किन्हा और दाउद उर्फ ​​समीर के रूप में हुई, जिन्हें 19 मार्च को रात करीब 10:30 बजे हिरासत में लिया गया था। ये गिरफ्तारियां बेगमपुर के पांसाली रोड पर पुलिस ऑपरेशन के बाद हुईं, जिसकी शुरुआत तीनों द्वारा एक नियोजित आपराधिक गतिविधि के बारे में खुफिया जानकारी मिलने के बाद हुई थी।

 दिल्ली गोलीबारी में 3 गिरफ्तार

संदिग्धों को बेगमपुर के हेलिपैड रोड पर एक चोरी हुई काली क्रेटा कार में देखा गया था। पुलिस द्वारा रुकने का आदेश दिए जाने पर, व्यक्तियों ने अधिकारियों पर पांच गोलियां चलाईं। जवाब में, पुलिस ने आत्मरक्षा में गोलीबारी की, जिसके परिणामस्वरूप गोविंद और कृष्णा के पैरों में चोटें आईं। दोनों को बाद में इलाज के लिए बीएसए अस्पताल ले जाया गया। दाउद को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया और उसके पास से दो पिस्तौल बरामद हुए।

बरामद सामान

अधिकारियों ने संदिग्धों से दो अर्ध-स्वचालित पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस और चार खाली खोल बरामद किए। चोरी हुई क्रेटा कार भी बरामद की गई। पुलिस ने पुष्टि की कि व्यक्ति कई अपराधों में शामिल थे, जिनमें चोरी, डकैती, लूट और वाहन चोरी शामिल हैं। आरोपी द्वारा इस्तेमाल किया गया वाहन नेताजी सुभाष प्लेस से चोरी होने की सूचना थी।

आपराधिक पृष्ठभूमि

दिल्ली के सुल्तानपुरी निवासी गोविंद का अपराधों का लंबा इतिहास है, उसके खिलाफ 70 से अधिक मामले दर्ज हैं। उसके अपराधों में हत्या, डकैती और हत्या का प्रयास शामिल है। वह विशाखापत्तनम, हैदराबाद और अहमदाबाद में स्थित जेलों में समय बिता चुका है। दिल्ली के पिटमपुरा का कृष्णा, डकैती और हथियार अधिनियम के उल्लंघन से संबंधित 23 से अधिक आपराधिक मामलों से जुड़ा है। वह पहले गोविंद के साथ कैद रह चुका है।

दाउद का आपराधिक इतिहास

दाउद उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला है और उसके खिलाफ 10 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। उसके आरोपों में ऑटो-लिफ्टिंग, डकैती और हथियार अधिनियम के उल्लंघन शामिल हैं। उसे पहले अहमदाबाद में हिरासत में लिया गया था। गौरतलब है कि गोविंद को पिछले साल 13 दिसंबर को दिल्ली की जेल से रिहा किया गया था, जबकि कृष्णा को 27 फरवरी को रिहा किया गया था।

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