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दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में लक्खा सिधाना को मिली अग्रिम जमानत

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नई दिल्ली, 17 सितंबर: इस साल गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में लाल किले और दूसरे स्थानों पर हुई हिंसा के मामलों में लक्खा सिधाना को दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने अग्रिम जमानत दे दी है। गैंगेस्टर से एक्टिविस्ट बने पंजाब के रहने वाले लखबीर सिंह उर्फ लक्खा सिधाना पर 26 जनवरी की हिंसा को भड़काने के आरोप हैं। पुलिस की ओर से कहा गया था कि 26 जनवरी की हिंसा में आरोपी दीप सिद्धू ने 25 जनवरी को सिंघु बॉर्डर पर जब भड़काऊ भाषण दिया था तब लक्खा सिधाना भी वहीं मौजूद था।

 elhi Rohini Court grants anticipatory bail to gangster turned activist Lakhbir Singh alias Lakha Sidhana Republic Day violence case Republic Day violence case

कोर्ट ने कहा था- सिधाना पर नहीं बनता मामला

इससे पहले 29 जुलाई को भी लक्खा सिधाना को गणतंत्र दिवस पर हुई हिंसा में शामिल होने से जुड़े मामले में कोर्ट से राहत मिल गई थी। अदालत ने तब कहा था कि पहली नजर में ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जिससे पता चले कि सिधाना लाल किले के भीतर मौजूद था। अगर वह था भी तो उसके खिलाफ मामला नहीं बनता है। अतिरिक्त लोक अभियोजक रजत कालरा ने उस सुनवाई में अदालत में सिधाना को हिंसा के मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक कहा था लेकिन कोर्ट ने उसको राहत दे दी थी।

26 जनवरी को हुई थी हिंसा

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केंद्र सरकार की ओर से लाए गए तीन कृषि कानूनों के खिलाफ एक साल से भी ज्यादा समय से देशभर में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने इस साल गणतंत्र दिवस पर ट्रैक्टर रैली का आयोजन किया था। देशभर से आए हजारों ट्रैक्टर दिल्ली में पहुंचे थे और इस परेड में शामिल हुए थे। इसी दौरान कुछ ट्रैक्टर अपने तय रूट से भटककर दिल्ली में अंदर लाल किले तक पहुंच गए थे। लाल किले में किसानों के पहुंचने के बाद हालात तनावपूर्ण हो गए थे। इस दौरान काफी हिंसा हुई थी। इस दौरान कई लोग घायल भी हुए थे। हिंसा की घटनाओं में दिल्ली पुलिस ने कई लोगों को आरोपी बनाया है।

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English summary
elhi Rohini Court grants anticipatory bail to gangster turned activist Lakhbir Singh alias Lakha Sidhana Republic Day violence case
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