दिल्ली हिंसा: कोर्ट ने जेएनयू के छात्र शरजील इमाम को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

नई दिल्ली। दिल्ली की कड़कड़डूमा कोर्ट ने इस साल की शुरुआत में नॉर्थ ईस्ट दिल्ली हिंसा से जुड़े एक मामले में गिरफ्तार जेएनयू छात्र शरजील इमाम को पूछताछ के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में भड़की हिंसा से जुड़े मामले में 25 अगस्त को शरजील इमाम को गिरफ्तार किया था। तब वह पुलिस हिरासत में हैं।

Delhi riots Court sends JNU student Sharjeel Imam to 14 days judicial custody

जेएनयू के सेंटर फॉर हिस्टोरिकल स्टडीज में पीएचडी के छात्र शरजील इमाम को सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान फरवरी में उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हुए दंगों के संबंध में कथित तौर पर "पूर्व-निर्धारित साजिश" का हिस्सा होने के लिए यूएपीए के तहत मामले में गिरफ्तार किया गया था। आज पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत के समक्ष दिल्ली पुलिस ने इमाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये पेश किया।

जहां पर कड़कड़डूमा कोर्ट ने शरजील इमाम को 4 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इससे पहले अदालत ने उन्हें तीन दिनों के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था। इमाम को पिछले साल दिसंबर में जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय के पास संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ हिंसक विरोध से संबंधित मामले में 28 जनवरी को भी गिरफ्तार किया गया था।

गौरतलब है कि नागरिकता कानून के समर्थकों और विरोधियों के बीच संघर्ष के बाद 24 फरवरी को उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद, मौजपुर, बाबरपुर, घोंडा, चांदबाग, शिव विहार, भजनपुरा, यमुना विहार इलाकों में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे। इस हिंसा में कम से कम 53 लोगों की मौत हो गई थी और 200 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

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