मारपीट मामले में दोषी करार आप विधायक सहीराम पर कोर्ट ने लगाया 2 लाख जुर्माना

नई दिल्ली। दिल्ली पटियाल हाउस कोर्ट ने तुगलकाबाद से आम आदमी पार्टी के विधायक सहीराम पर दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बता दें कि आप विधायक को 2016 में मारपीट के मामले में कोर्ट पहले ही दोषी करार दे चुका था। लेकिन सजा का ऐलान गुरुवार को किया गया। कोर्ट ने विधायक के साथ-साथ 2 अन्य लोगों पर भी 2-2 लाख का जुर्माना लगाया है।

 Delhi Patiala House Court imposes fine of Rs 2 lakh on AAP MLA Sahi Ram Pahalwan for assaulting youth

कोर्ट ने कहा था कि सबूतों से साबित हुआ है कि शिकायतकर्ता पर किसी धारदार हथियार से हमला हुआ है जिसमें वह घायल हो गया था। अदालत ने कहा कि यह हमला उस वक्त किया गया जब पीड़ित व्यक्ति दवा खरीदने के लिए जा रहा था। कोर्ट ने मारपीट के इस मामले में विधायक सहित तीन लोगों को आईपीसी की धारा 324, 341 और 34 के तहत दोषी करार दिया।

हालांकि कोर्ट में आरोपियों ने अपने उपर लगे आरोप को निराधार बाताया था लेकिन कोर्ट ने सबूतों के आधार पर उनको दोषी पाया और सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने कहा कि हमले के बाद शिकायतकर्ता घायल भी हो गया था। हालांकि कोर्ट ने इन लोगों को फाइन लगाकर ही छोड़ दिया है।

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