दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की अर्जी पर हाईकोर्ट ने रामदेव से मांगा जवाब

रामदेव के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंची दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन, कहा- कोरोनिल पर झूठ फैलाने से रोकिए

नई दिल्ली, 3 जून: दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने पतंजलि के कर्ताधर्ता रामदेव के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में अर्जी दी गई है। दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन ने अपने अर्जी में हाईकोर्ट से कहा है कि रामदेव की ओर से पतंजलि कंपनी की कोरोनिल को कोरोना वायरस की दवा बताते हुए झूठे बयान दिए जा रहे हैं और भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही है। वहीं डॉक्टरों को लेकर भी वो आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। एसोसिशन ने कोर्ट से मांग की है कि रामदेव को कोरोनिल दवा के झूठे प्रचार और डॉक्टरों के खिलाफ इस तरह के बयान देने से रोका जाए। इस अर्जी पर गुरुवार को अदालत ने सुनवाई की है और रामदेव समेत सभी पक्षों से जवाब मांगा है।

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    दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन की अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने रामदेव और दूसरे पक्षों से जवाब मांगा है। कोर्ट ने ट्विटर और मीडिया चैनलों सहित कई सोशल मीडिया संगठनों से भी जवाब मांगा है। मामले की सुनवाई 12 अगस्त को संयुक्त रजिस्ट्रार के सामने और 13 जुलाई को न्यायालय के सामने होगी।

    दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन के वकील राजीव दत्ता ने कहा है कि रामदेव के बयान वैज्ञानिक सोच से परे हैं और डॉक्टरों की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इस अर्जी में कहा गया है कि ये डॉक्टरों के नागरिक अधिकारों पर भी हमला है। उनके बयानों से डॉक्टर आहत हुए हैं।

    रामदेव ने हाल ही में कहा था कि एलॉपैथी बकवास है। कोरोना संक्रमण में एलॉपैथी की वजह से ही ज्यादा मौतें हुई हैं। रामदेव पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट का प्रचार भी लगातार इस तरह से कर रहे हैं कि ये कोरोना की दवा है। हालांकि ऐसा कोई प्रमाण उनके पास नहीं है। डीएमए ने पतंजलि की कोरोनिल टैबलेट के प्रचार पर रोक की भी मांग की है।

    रामदेव के खिलाफ इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) भी मामला दर्ज करा चुकी है। आईएमए ने दिल्ली के आईपी एस्टेट पुलिस स्टेशन में रामदेव के खिलाफ शिकायत दर्ज कराते हुए महामारी एक्ट और राजद्रोह की धाराओं में मुकदमा दर्ज करने की मांग की है।

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