दिल्ली मेयर चुनाव: शैली ओबेरॉय की याचिका पर 3 फरवरी को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
दिल्ली में मेयर चुनाव का मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। आम आदमी पार्टी की याचिका पर 3 फरवरी को सुनवाई होगी।

दिल्ली नगर निगम में मेयर के चुनाव का मामला अटका पड़ा है, जिसको लेकर आम आदमी पार्टी की उम्मीदवार शैली ओबेरॉय ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। उन्होंने मांग की थी कि मेयर का चुनाव समयबद्ध तरीके से करवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट उनकी याचिका पर सुनवाई को तैयार हो गया है। इस केस की सुनवाई अब 3 फरवरी को की जाएगी।
दरअसल कुछ वक्त पहले ही मोदी सरकार ने दिल्ली के सभी नगर निगमों को मिलाकर एक निगम कर दिया था। इसके बाद 250 वार्डों के लिए मतदान हुआ। 7 दिसंबर को आए नतीजों में आम आदमी पार्टी ने बाजी मारी और उसके 134 पार्षद जीते, जबकि बीजेपी 104 पर ही सिमट गई। वहीं कांग्रेस के खाते में 9 सीटें गई थीं। इसके बाद AAP ने शैली को मेयर पद का प्रत्याशी बनाया।
जनवरी की शुरुआत में मेयर और डिप्टी मेयर का चुनाव करवाने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी और AAP पार्षद आपस में भिड़ गए। कुछ ऐसा ही नजारा 24 जनवरी को भी दिखा, जिस पर पीठासीन अधिकारी ने मेयर चुनाव को अनिश्चितकालीन समय के लिए टाल दिया। इसी वजह से शैली सुप्रीम कोर्ट गई थीं। साथ ही समय पर मेयर का चुनाव करवाने की मांग की। शैली का आरोप है कि पीठासीन अधिकारी जानबूझकर बीजेपी के इशारे पर चुनाव टाल रहे हैं, ताकि AAP के खिलाफ साजिश रची जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को मंजूर कर लिया है, जिस पर 3 फरवरी को सुनवाई होगी।
एल्डरमैन के शपथ पर हुआ था हंगामा
आपको बता दें कि उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बीजेपी पार्षद सत्य शर्मा को पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया था, जिस पर AAP ने विरोध जताया। चुनाव वाले दिन पहले तो सत्य शर्मा ने शपथ लिया, उसके बाद एलजी के 10 मनोनीत पार्षदों (एल्डरमैन) को शपथ दिलाई जाने लगी। जिस पर AAP ने आपत्ति जताई। AAP एल्डरमैन के पहले शपथ लेने और उनको मतदान का अधिकार देने का विरोध कर रही है।












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