दिल्ली: Unlock-3 में उपराज्यपाल ने केजरीवाल सरकार के दो फैसलों को किया खारिज
नई दिल्ली: पूरे देश में 1 अगस्त से अनलॉक का तीसरा चरण शुरू होगा। इसके लिए केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी थी। जिस पर एक बार फिर दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल में टकरार देखने को मिल रहा है। शुक्रवार को दिल्ली सरकार के अनलॉक-3 से संबंधित दो नियमों को उपराज्यपाल ने खारिज कर दिया। दोनों नियम अब दिल्ली में लागू नहीं होंगे।
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दरअसल केजरीवाल सरकार ने अनलॉक-3 में होटलों को खोलने और ट्रायल बेसिस पर एक हफ्ते के लिए साप्ताहिक बाजार खोलने की अनुमति दी थी। जिस पर असहमति जताते हुए उपराज्यपाल ने दोनों नियमों को खारिज कर दिया। इससे पहले होम आइसोलेशन को लेकर उपराज्यपाल और दिल्ली सरकार में विवाद हुआ था। राज्यपाल ही दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। ऐसे में नियमों पर उनकी सहमति जरूरी है।
इन नियमों पर सहमति
केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में एक अगस्त से नाइट कर्फ्यू को खत्म कर दिया है, तो वहीं रेहड़ी पटरी लगाने की अनुमति देते हुए इसकी समय सीमा को भी समाप्त कर दिया है। इसके अलावा दिल्ली सरकार ने एक सप्ताह के लिए सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक स्ट्रीट हॉकर्स को भी अनुमति दी है। हालांकि सरकार ने इसके लिए नियम तय किए हैं। बाजारों में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखना होगा। वहीं कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का पालन करना होगा।












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