शराब की बोतलों पर स्वास्थ्य चेतावनी की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट नहीं करेगी सुनवाई
नई दिल्ली, 4 जुलाई: दिल्जी हाई कोर्ट ने शराब की बोतलों पर स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है। कोर्ट द्वारा इस याचिका को सोमवार को ये कहते हुए इस पर सुनवाइ करने से इंकार कर दिया गया क्योंकि सभी शराब की बोतलों में पहले से ही आबकारी नियमों और विनियमों के अनुसार स्वास्थ्य संबंधी चेतावनी मौजूद होती है।

बता दें दिल्ली उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (पीआईएल) में याचिकाकर्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय ने सरकार से सिगरेट के पैकेट पर स्वास्थ्य चेतावनी के संकेत जैसे शराब की बोतलों और पैकेज पर स्वास्थ्य चेतावनी पब्लिश करने और इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और सोशल मीडिया के माध्यम से नशीले पेय के 'स्वास्थ्य और पर्यावरण खतरे' का विज्ञापन करने का निर्देश देने की मांग की थी।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत गारंटी के अनुसार नागरिकों के जानने का अधिकार, सूचना का अधिकार और स्वास्थ्य का अधिकार सुरक्षित है। अपील करेन वाले ने आगे अनुच्छेद 21 और 47 की में मादक पेय और दवाओं के उत्पादन (intoxicating drinks and drugs), वितरण और खपत का स्वास्थ्य प्रभाव आंकलन और पर्यावरण प्रभाव आंकलन करने के लिए सरकार को निर्देश जारी करने की मांग की।












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