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एमजे अकबर की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रिया रमानी को भेजा नोटिस, मानहानि का है मामला

नई दिल्ली, अगस्त 11। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने बुधवार को जर्नलिस्ट प्रिया रमानी को एक नोटिस भेजा है। आपको बता दें कि एमजे अकबर ने प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानी का मुकदमा दायर किया था, लेकिन निचली अदालत ने उसे खारिज करते हुए प्रिया रमानी को बरी कर दिया था। अब निचली अदालत के उसी आदेश के खिलाफ एमजे अकबर ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी, जिसपर बुधवार को सुनवाई हुई।

Priya ramani

एमजे अकबर ने 2018 में किया था मानहानि का केस

जस्टिस मुक्ता गुप्ता की बेंच ने वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव नायर और एमजे अकबर की वकील गीता लूथरा की दलीलें सुनने के बाद सुनवाई को 13 जनवरी तक के लिए टाल दिया है। आपको बता दें कि एमजे अकबर ने खुद पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगने के बाद साल 2018 में प्रिया रमानी के खिलाफ मानहानि का केस किया था, लेकिन 17 फरवरी 2021 को निचली अदालत ने उस केस को खारिज कर दिया और प्रिया रमानी को बरी कर दिया था।

एमजे अकबर ने लगाए थे ये आरोप

मानहानि के मामले में एमजे अकबर ने प्रिया रमानी पर उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाए जाने का आरोप लगाया था। जब प्रिया रमानी ने एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे तो उस वक्त ट्वीट और प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया में उनके खिलाफ कई आर्टिकल पब्लिश किए गए थे।

अक्टूबर 2017 में शुरू हुआ था मीटू अभियान

आपको बता दें कि भारत में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मी टू अभियान की शुरुआत अक्टूबर 2017 में हुई थी। उस वक्त एमजे अकबर और प्रिया रमानी का मामला इस अभियान का सबसे सनसनीखेज खुलासा था। प्रिया रमानी ने एमजे अकबर पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे।

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