Sanjay Hegde: दिल्ली हाईकोर्ट ने संजय हेगड़े की याचिका बंद की, अदालत ने क्या कहा?
दिल्ली उच्च न्यायालय ने वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े के निलंबित X खाते, जिसे पहले Twitter के रूप में जाना जाता था, से संबंधित एक मामले में कार्यवाही समाप्त कर दी है। न्यायाधीश तारा वी. गंजू ने 11 दिसंबर को नोट किया कि हेगड़े का खाता बहाल कर दिया गया है, और प्लेटफॉर्म द्वारा उनके खिलाफ भविष्य में कोई भी कार्रवाई वैधानिक नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करेगी।
वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े के निलंबन से जुड़े मामले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने कार्रवाई खत्म कर दी है। बता दें कि 5 नवंबर, 2019 को दो रीट्वीट के बाद हेगड़े के अकाउंट को निलंबित कर दिया गया, जिससे संवैधानिक दिशा-निर्देशों के अनुसार सोशल मीडिया सेंसरशिप पर एक बहस छिड़ गई थी। अधिवक्ता के अनुसार, 2023 में अकाउंट को बहाल करने से याचिका बेमानी हो गई।

यह है मामला
मामला सोशल मीडिया सेंसरशिप और राष्ट्रीय कानूनों के अनुपालन से जुड़ा है। भारत में ऐसे प्लेटफ़ॉर्म को विनियमित करने में सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 की महत्वपूर्ण भूमिका को उजागर करता है। अधिवक्ता निलंबन दो अलग-अलग पोस्ट के कारण हुआ।
पहला पोस्ट कविता कृष्णन की पोस्ट का रीट्वीट था जिसमें अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला संघ और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी-लेनिनवादी) से जुड़े गोरख पांडे की कविता "हैंग हिम" थी। दूसरे पोस्ट में हेगड़े द्वारा अपने प्रोफाइल हेडर के रूप में इस्तेमाल की गई एक ऐतिहासिक तस्वीर थी, जिसमें ऑगस्ट लैंडमेसर को 13 जून, 1936 को हैम्बर्ग में ब्लोहम एंड वॉस शिपयार्ड में श्रमिकों को सलामी देने के दौरान नाजी सलामी देने से इनकार करते हुए दिखाया गया था।
इसके बहाल होने के बावजूद, भविष्य में संभावित निलंबन के बारे में चिंता बनी हुई है। याचिकाकर्ता के वकील ने तर्क दिया कि हेगड़े की प्रोफाइल पर नाजी विरोधी छवि का हवाला देते हुए निलंबन बिना किसी पूर्व सूचना के हुआ। यह घटना उपयोगकर्ता की अभिव्यक्तियों और प्लेफॉर्म विनियमों के बीच तनाव को रेखांकित करती है। सरकार के वकील ने कहा कि एक्स (प्लेटफ़ॉर्म) द्वारा की जाने वाली किसी भी कार्रवाई को आईटी नियम 2021 और अन्य प्रासंगिक कानूनों का पालन करना चाहिए, जो दर्शाता है कि प्लेटफॉर्म को कानूनी ढांचे को नेविगेट करने की आवश्यकता है।












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