शरद यादव की राज्यसभा सदस्यता रद्द किए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट का अहम आदेश

नई दिल्ली। जदयू से अपने रास्ते अलग करने वाले शरद यादव और अली अनवर अंसारी की राज्यसभा सदस्यता को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने दखल देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने हालांकि कहा कि राज्यसभा सदस्य को मिलने वाले सरकारी आवास, भत्तों और दूसरी सुविधाएं शरद यादव और अली अनवर को मिलते रहीं। शरद यादव और अली अनवर ने राज्यसभा से अपनी सदस्यता रद्द किए जाने के खिलाफ दिल्ली होईकोर्ट का रुख किया था। राज्यसभा से अपनी सदस्यता खत्म किए जाने को गलत बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दी गई थी।

शरद यादव मामले पर ससंद में भी हंगामा

शरद यादव मामले पर ससंद में भी हंगामा

शुक्रवार से शुरू हुए संसद के शीतकालीन सत्र में भी शरद यादव और अली अनवर की सदस्यता रद्द किए जाने को लकर जंकर हंगामा हुआ। विपक्ष ने शुक्रवार को राज्य सभा की कार्यवाही शुरू होते ही पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर पीएम नरेंद्र मोदी की टिप्पणी और शरद यादव की सदस्यता खत्म करने के मुद्दे पर हंगामा किया। राज्य सभा सदस्यों ने सभापति वेंकैया नायडू के खिलाफ नारेबाजी की।

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    पार्टी अनुसंशा पर खत्म की गई सदस्यता

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    बीते हफ्ते शरद यादव और उनके गुट के अली अनवर की राज्यसभा से सदस्यता समाप्त कर दी गई थी। जेडीयू ने इस संबंध में राज्यसभा सचिवालय के पास शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद वेंकैया नायडू ने दोनों नेताओं की सदस्यता समाप्त करने का फैसला लिया था। राज्यसभा सचिवालय के अनुसार संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (1) (a) के अनुसार दोनों नेताओं की सदस्यता रद्द की गई। राज्यसभा में पार्टी के नेता आर सी पी सिंह जी ने इसकी पुष्टि की। शरद यादव का टर्म अभी 5 साल बाकी था जबकि अली अनवर का 6 महीने बाकी था।

    गठबंधन तोड़ने पर की थी नीतीश से बगावत

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    नीतीश कुमार के एनडीए में जाने और आरजेडी-कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने पर शरद यादव और अली अनवर ने जदयू से बगावत की थी। जेडीयू में दो फाड़ होने के बाद शरद यादव और अली अनवर ने जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया था। शरद यादव ने जेडीयू के खिलाफ जाकर पूरे बिहार में रैली और यात्रा की थी। जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष शरद यादव और अली अनवर के इस हरकत के बाद जेडीयू ने दोनों को पार्टी से बाहर निकाल दिया था। इसके साथ ही जेडीयू ने दोनों नेताओं की राज्यसभा सदस्यता खत्म करने की भी अनुशंसा कर दी थी।

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