कांग्रेस की सोनिया पर चला हाई कोर्ट का चाबुक
दिल्ली। दिल्ली हाईकोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी पर चाबुक चलाया है। हाईकोर्ट ने सोनिया से पूछा है कि चुनाव आयोग के उस निर्देश का पालन क्यों नहीं किया गया। जिसमें कहा गया था कि कांग्रेस सूचना के अधिकार के तहत जवाबदेह है। एक आरटीआई कार्यकर्ता की ओर से इस बात की शिकायत की गई थी। जिसके बाद कांग्रेस पार्टी को हाई कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि छह महीने में फैसला करें कि सूचना के अधिकार पर क्यों नहीं दिया जा रहा है।

यह था मामला
दरअसल, आरटीआई कार्यकर्ता आरके जैन ने सोनिया के खिलाफ योजना आयोग में आरटीआई दाखिल की थी। जिसके बाद पार्टी की ओर से आरटीआई का जवाब नहीं दिया। यहीं नहीं 7 फरवरी 2014 का आरटीआई आवेदन बिना जवाब के लौटा दिया था। जिसके बाद आरटीआई एक्टिविस्ट हाईकोर्ट तक इस मामले को ले गए।
यह है नियम
आपको बता दें कि पार्टियों की ओर से सूचना नहीं देने पर जुर्माने का भी प्रावधान है। आयोग की पूर्ण पीठ ने कांग्रेस, भाजपा और 5 अन्य राष्ट्रीय दलों सीपीआई, सीपीआई (एम), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और बीएसपी को लोक प्राधिकार घोषित करते हुए उन्हें आरटीआई अधिनियम के तहत जवाबदेह बनाया था।












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