दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में शब्बीर अहमद शाह की याचिका पर की सुनवाई, NIA को जारी किया नोटिस

Delhi HC Issues Notice To NIA: दिल्ली हाई कोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह (Shabbir Ahmad Shah) की जमानत याचिका पर एनआईए को नोटिस जारी किया है।

सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने शाह की याचिका पर सुनवाई करते हुए राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) को नोटिस जारी किया है। शाह ने जम्मू-कश्मीर के विभिन्न अलगाववादी नेताओं के खिलाफ 2017 में एनआईए द्वारा दर्ज एक आतंकी फंडिंग मामले में जमानत मांगी है।

shabir ahmad shah

12 सितंबर को अगली सुनवाई

जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अनीश दयाल की खंडपीठ ने एजेंसी को नोटिस जारी किया है। मामले को आगे की सुनवाई के लिए 12 सितंबर को सूचीबद्ध किया गया है। इस बीच बेंच ने संबंधित दस्तावेजों को रिकॉर्ड पर रखने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि यह एक नई जमानत याचिका है। वह पिछले 6 साल से हिरासत में हैं। याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। उनकी पिछली जमानत याचिका 7 जुलाई को ट्रायल कोर्ट ने खारिज कर दी थी। शाह की ओर से जमानत की मांग करते हुए एक याचिका दायर की गई है।

यह पेश किया गया है कि ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीश ने अपीलकर्ता को यह कहते हुए जमानत देने से गलती से इनकार कर दिया कि यूएपीए की धारा 43 डी (5) के तहत रोक के मद्देनजर और आरोप तय करने के बिंदु पर प्रथम दृष्टया मामला स्थापित होने के कारण, अपीलकर्ता को जमानत नहीं दी जा सकी।

याचिका में जानिए क्या कहा?

याचिका में कहा गया है कि अपीलकर्ता का मुख्य आरोपपत्र और फर्स्ट सप्लीमेंट्री चार्जशीट में कोई उल्लेख नहीं है, जहां उपरोक्त सभी आरोप बताए गए हैं और जांच एजेंसी ने उन अपराधों को दिखाया है जो कथित तौर पर उक्त साजिश के परिणामस्वरूप हुए हैं।

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