व्हाट्सएप-फेसबुक की याचिका खारिज, दिल्ली हाईकोर्ट ने CCI की जांच रोकने से किया इनकार
नई दिल्ली, 25 अगस्त: सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक और मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप को नई प्राइवेसी पॉलिसी जांच मामले में दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। गुरुवार को हाईकोर्ट की डबल बेंच ने इन कंपनियों की भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) की जांच के खिलाफ लगाई गई अर्जी को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज होने के बाद सीसीआई की व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी को लेकर जांच जारी रहने वाली है।

बता दें कि, फेसबुक और व्हाट्सएप ने यह कहते हुए कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश को चुनौती है थी कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के पास फेसबुक और व्हाट्सएप के द्वारा जारी की गई गोपनीयता नीति पर सुनवाई करने का अधिकार नहीं है। मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने एकल न्यायाधीश की पीठ के आदेश को बरकरार रखा।
खंडपीठ ने आदेश सुनाते हुए कहा कि अपील में कोई दम नहीं है। यह आदेश 25 जुलाई को सुरक्षित रखने के बाद आज पारित किया गया। इससे पहले जस्टिस नवीन चावला की एकल पीठ ने पिछले साल अप्रैल में व्हाट्सएप और मेटा की याचिकाओं को खारिज करते हुए कहा था कि इसमें कोई मैरिट नहीं है। इसके साथ ही सीसीआई जांच को रद्द करने से इनकार कर दिया था।
नई निजता नीति जारी कर व्हाट्सएप ने पिछले साल जनवरी में भारतीयों को चेताया था कि अगर वे इसे नहीं स्वीकारेंगे तो उन्हें व्हाट्सएप ठीक से उपयोग नहीं करने दिया जाएगा। जिसके बाद सीसीआई ने नीति की जांच शुरू की थी।जिसे कंपनियों ने हाईकोर्ट में चुनौती देकर कहा था कि नीति पर खुद हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट पहले ही विचार कर रहे हैं।
दरअसल व्हाट्सएप ने उसकी नई प्राइवेसी पॉलिसी पेरेंट कंपनी फेसबुक को ध्यान में रखकर तैयार की है। नई प्राइवेसी के तहत व्हाट्सएप का डाटा फेसबुक, इंस्टाग्राम और पार्टनर कंपनियों के साथ शेयर किया जा सकता है। हालांकि व्हाट्सएप सफाई में ये कहा था कि नई पॉलिसी सिर्फ बिजनेस अकाउंट के लिए है। इसका मतलब था कि, अगर आप किसी व्हाट्सएप बिजनेस अकाउंट से नॉर्मल व्हाट्सएप पर चैट करते हैं तो सिर्फ वही डाटा कंपनी लेगी और शेयर करेगी।












Click it and Unblock the Notifications